बहू को मार फंदे पर लटकाने वाली सास और देवर-देवरानी को तीन साल की कैद
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : दहेज के लिए बहू पारूल को मारकर फंदे पर लटकाने के मामल
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : दहेज के लिए बहू पारूल को मारकर फंदे पर लटकाने के मामले में दोषी करार दिए गए बराड़ा के हरी मंदिर के पास रहने वाली सास सुशीला कोचर, देवर अमित कोचर तथा देवरानी मंदीप कौर को अदालत ने तीन-तीन साल कैद और 20-20 हजार जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यश¨वदर पाल ¨सह की कोर्ट से शनिवार को फैसला सार्वजनिक किया गया। 27 दिसंबर 2015 को बराड़ा थाने में दर्ज दहेज हत्या के केस में बाद में हत्या की धारा 302 भी शामिल कर ली गई थी। दोषियों को सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील के लिए जमानत पर छोड़ दिया गया है।
जानकारी के अनुसार पहले से जमानत पर चल रहे दोषी सजा के फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। फैसले के तुरंत बाद सभी ने जमानती कागजी कार्रवाई पूरी कर दी। इस मामले में करीब एक दर्जन लोगों ने गवाही दी। इनमें देहरादून में रहने वाले पारूल के पिता शाम सुंदर के अलावा पुलिस, डाक्टर व अन्य लोग शामिल हैं। केस के अनुसार वर्ष 2009 में पारूल की शादी बराड़ा निवासी दीप कोचर से हुई थी। इस विवाह से उसके पास दो लड़कियां हुई। विवाह के कुछ समय बाद दीप कोचर विदेश चला गया। शाम सुंदर के बयानों के अनुसार दीप के जाने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने पारूल को दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक मांगे पूरी की गई लेकिन बाद में मांगे बढ़ने लगी। 27 दिसंबर 2015 को उन्हें पता चला कि पारूल ने फंदा लगाकर आत्महत्या लगा ली है। जब वे मौके पर आए तो पारूल मृत पड़ी थी।
मायके वालों का आरोप था कि पारूल ने आत्महत्या नहीं की बल्कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे मारकर फंदे पर लटकाया गया। बराड़ा थाना प्रभारी एसआइ कर्ण ¨सह के मुताबिक दोषी सास व देवर-देवरानी को तीन-तीन साल की सजा हुई है।