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¨सघावाला में लगाया कानूनी सहायता के लिए शिविर, बताए स्वरोजगार के फायदे

जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष विक्रम अग्रवाल के आदेशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दानिश गुप्ता ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में गांव ¨सघावाला में शिविर लगाया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 11:59 PM (IST)Updated: Mon, 17 Sep 2018 11:59 PM (IST)
¨सघावाला में लगाया कानूनी सहायता के लिए शिविर, बताए स्वरोजगार के फायदे

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर

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जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष विक्रम अग्रवाल के आदेशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दानिश गुप्ता ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में गांव ¨सघावाला में शिविर लगाया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वरोजगार के फायदे बताए गए। इसके साथ ही उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आमदन प्रतिवर्ष तीन लाख से कम है, कोई भी स्त्री व किशोर, कैदी, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग, एससी, एसटी, बीसी, श्रमिक, आपदाग्रस्त व किन्नर इत्यादि को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। कोई भी व्यक्ति जिला एडीआर सेंटर में आवेदन कर सकता है। ये कानूनी सहायता केंद्र दुराना, नग्गल, पंजोखरा, मीठापुर, साहा, बराड़ा, अधोया, बड़ी बस्सी, शहजादपुर व नारायणगढ़ में खोले गए हैं। गांव में हर रविवार 2 बजे से 5 बजे तक पैनल अधिवक्ता से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। प्रतिदिन साढ़े 9 से 5 बजे तक जिला एडीआर सेंटर अंबाला व सब-डिवीजन नारायणगढ़ में स्थापित कानूनी सहायता केंद्रों पर मुफ्त कानूनी सलाह व सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है।


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