आइओसी के पास पटाखे जलाने पर प्रतिबंध
अंबाला : डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने इंडियन ऑयल और अन्य ऑयल कारपोरेशन के भंडारण
By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 08:09 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 08:09 PM (IST)
अंबाला : डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने इंडियन ऑयल और अन्य ऑयल कारपोरेशन के भंडारण के नजदीक पटाखे और पटाखा रॉकेट इत्यादि चलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किये हैं। जारी किये गए आदेशों के तहत अंबाला-दिल्ली जीटी रोड स्थित ऑयल कोरपोरेशन के वितरण और भंडारण केन्द्र, 12 क्रास रोड अंबाला छावनी स्थित ऑयल डिपू तथा अन्य तेल गोदामों के 500 मीटर के दायरे में पटाखे, हवाई, डेआउट व नाईट आउट और रॉकेट इत्यादि जो साढे 4 मीटर उंचाई तक जाकर चलते है के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जायेगे और 11 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें