दहेज प्रताड़ना के मामले में पति सहित चार पर केस दर्ज
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : दहेज प्रताड़ना के मामले में पुलिस ने पति समेत चार लोगों पर ि
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : दहेज प्रताड़ना के मामले में पुलिस ने पति समेत चार लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। महिला थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस को दी शिकायत में
प्रगति विहार अंबाला छावनी में रहने वाली रेनू ने बताया कि उसका विवाह किस्मत नगर छावनी में रहने वाले विनोद कुमार के साथ हुआ था। 24 फरवरी 2016 को मरवाह पैलेस में उसके पति खुशी राम ने शादी से पहले ससुराल वालों की मांग पर रोकने में 51 हजार रुपये भी दिए थे। इतना ही नहीं शादी में डिमांड के अनुसार 80 हजार रुपये की मोटरसाइकिल भी दी गई। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद उसके ससुर बैजनाथ, सास आशा और ननद रीमा उसे जान से मारने की कोशिश करने लगे। साथ ही दहेज कम लाने के लिए कोसने लगे। इसके बाद उसे पिता ने 3 लाख रूपये उसके पति के घर का लेंटर डालने के लिए दिए थे ताकि वह खुश रह सके। पीड़िता ने बताया कि उसकी ननद हमेशा मुझे ताने मारती कि मैं तो इकलौती ननद हूं मुझे तो खुश रखो। एक बार उसकी सास ने मुझे गैस पर भी धक्का दे दिया था और कहा कि तुझे तो मैं यहीं जला दूंगी। मेरा पति अपनी दहेज की मांग पूरी न होने पर मुझे मारता पिटता। मेरा पति और ससुर दोनों मुझे अपने घर से कार लाने के लिए बोलते। साथ ही पति ने दिल्ली में बेचने तक की बात कह दी। इस मामले में उसे 27 फरवरी 2017 को महेश नगर थाने में भी शिकायत दी। जिसपर उन्होने समझौता किया था कि मुझे कोई भी परेशान न करेगा। इसके कुछ दिनों बाद फिर से आरोपियों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।