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बस गई अवैध कॉलोनियां, अब अफसरों को जागरूकता आई याद

पहले बोर्ड लगाए गए और अब पोस्टर बांटकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Mar 2020 06:11 AM (IST)Updated: Thu, 12 Mar 2020 06:11 AM (IST)
बस गई अवैध कॉलोनियां, अब अफसरों को जागरूकता आई याद
बस गई अवैध कॉलोनियां, अब अफसरों को जागरूकता आई याद

जागरण संवाददाता, अंबाला : जिला योजनाकार के अफसरों की नाक के नीचे अवैध कॉलोनियां बस गई लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और सड़कों की सुविधा दे दी, लेकिन अब अधिकारियों को अवैध कॉलोनी के बारे में जागरूकता की याद आई। पहले बोर्ड लगाए गए और अब पोस्टर बांटकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा शहर, छावनी और साहा क्षेत्र के अर्बन क्षेत्रों में पड़ने वाले गांवों में दो कनाल से कम भूमि खरीदने से पहले जिला नगर योजनाकार से एनओसी लेने की बाध्यता कर दी गई है। इतनी रोक के बावजूद सौ से अधिक गांवों में अवैध रूप से कॉलोनियां काटकर विकसित हो चुकी हैं।

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अंबाला शहर के गांव डंगडेहरी 33, मानकपुर 35, लोहगढ़ 34, सद्दोपुर 32, देवीनगर 37, काकरू 31, पत्ती भोखां 39, पत्ती रंगड़ा 40, पत्ती कालांला 51, पत्ती अचारजां 56, खुरमपुर माजरी 41, लिहारसा 54, निजामपुर 53, घेल 52, कालूमाजरा 55, कांवलां 110, कांवली 111, जंडली 113, पत्ती मोहर 58, सिघांवाला 57, सौंडा 114, मटहेड़ी 120, नसीरपुर 115, रूपामाजरा 116, धूलकोट 60, सुल्तानपुर 42 में दो कनाल से कम भूमि खरीदने वालों को नियम का पालन करने को कहा है। इसी तरह तहसील अंबाला कैंट के मंडौर 43, खतौली 30, जनेतपुर 45, गरनाला 44, बरनाला 48, घनकौर 61, टुंडला 46, टुंडली 47, रामगढ़ उर्फ भारीफपुर 26, बब्याल 63, चंदपुर 25, रांवलां 65, सरसेहड़ी 64, मुनरहेड़ी 33, रामपुर 100, खोजकीपुर 101, नग्गल 102, करधान 103, ब्राह्मण माजरा 127, सलारहेड़ी 128, खुड्डा खुर्द 99, घसीटपुर 126, नन्हेड़ा 104, बोहाव 162, मच्छौंड़ा 105, मच्छौड़ी 124, बेगमपुर 107, भोखमाजरा 108, मीरापुर 106 में कालोनी काटने पर पाबंदी है। अंबाला शहर के उगाड़ा 122, आनंदपुर जलबेड़ा 121, घुराला 119, घुरकड़ा 118, बलाना 173, सारंगपुर 117, गांव पंजोखरा 29, कलरेहड़ी 28, बोह 27, साहबपुरा 23, रतनहेड़ी 22, कपूरी 67, सपेहड़ा 66, खुड्डा कला 98, खुड्डी 97, मंगलई 129, दुखेड़ी 161, मोहड़ा 188, भाहपुर 125,कोट कछुवा खुर्द 163, कोट कछुवा कलां 164, बाड़ा 123, पिलखनी 21, मिट्वापूर 96, समलेहड़ी 94, फुलेलमाजरा 132, तेपला 133, अकबरपुर 131, घुराला 159, चूडियाली 160, चुडियाला 191, दुबली 222, लंडा 223, फडौली 189, खानपुर 190, बाबाहेडी 165, घुराली 169, घुराली 169, ओजला 185, ठहरा 166, माजरी 184, लखनौर सहिब 183, मिर्जापुर 167, रेगियां 182, बेगो माजरा 181, याकूबपुर 168, घुराली 169, बहबलपुर 170, रवालां 177, लदाना 172, सुजहर 174 में दो कनाल से कम भूमि खरीदने की एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। बिना अनुमति के कॉलोनी काटना जुर्म

जिला नगर योजनाकार अंबाला शहर की तरफ से लोगों को जागरुक करने का अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत सभी एसडीएम, नगर निगम, नगर परिषद, तहसील से लेकर अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर संबंधित गांवों में अवैध कालोनी काटकर विकसित करने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके तहत तीन साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है।


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