Move to Jagran APP

पोती से दुष्कर्म में दोषी दादा को 20 साल कैद

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : नाबालिग पोती से दुष्कर्म के दोषी दादा को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Nov 2018 01:36 AM (IST)Updated: Tue, 27 Nov 2018 01:36 AM (IST)
पोती से दुष्कर्म में दोषी दादा को 20 साल कैद
पोती से दुष्कर्म में दोषी दादा को 20 साल कैद

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : नाबालिग पोती से दुष्कर्म के दोषी दादा को अदालत ने 20 साल कैद के साथ 56 हजार रुपये जुर्माने लगाया है। 21 नवंबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया था। जनवरी 2017 में शहर के महिला थाने में दर्ज केस में जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है। वारदात के बाद से दोषी जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

loksabha election banner

जानकारी के मुताबिक दोषी को सोमवार सुबह जेल गार्द कोर्ट लेकर पहुंची थी। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने सजा को लेकर अपने तर्क दिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 20 साल की कैद और 51 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द करने के लिए लगाई गई धारा 201 में दो साल कैद व 5000 जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

दोषी के बेटे और बहू की मौत हो चुकी है। दंपती से पांच लड़कियां थी। पीड़िता दूसरे नंबर पर थी। आरोप था कि जब लड़की घर पर टीवी देख रही थी तब दादा ने उससे गलत काम किया। बदहवास हालत में आकर वह पड़ोसन के घर जाकर बहनों को घटना के बारे में बताया। आरोपित व पीड़िता का कोर्ट में मेडिकल कराया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.