सोने की चूड़ी काटने पर दोषी महिला को पांच साल कैद
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : बस के इंतजार में कालका चौक खड़ी महिला की सोने की चूड़
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : बस के इंतजार में कालका चौक खड़ी महिला की सोने की चूड़ी काटने के मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज अजय कुमार शारदा की अदालत ने दोषी महिला को पांच साल कैद की सजा सुना दी। इसके साथ ही दोषी महिला को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर महिला को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने विगत दिनों ही आरोपित महिला को दोषी करार दिया था।
पंजाब के गोइंदवाल साहिब की परमजीत कौर ने 3 सितंबर 2016 को पुलिस में शिकायत दी कि वह और उसका पति बस पकड़ने के लिए कालका चौक पर खड़े थे। वहां पर ओर सवारियां भी खड़ी थी। इसी दौरान कैंट की ओर से पंजाब रोडवेज की बस आकर रूकी। जैसे ही वह बस में चढ़ने लगी तो उसने खिड़की का पाइप पकड़ा। पीछे से एक औरत ने उसके हाथ से सोने की चूड़ी काट ली। इसके तुरंत बाद ही उसने शोर मचा दिया। लोगों ने मौके पर ही उक्त महिला को पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम ¨सद्र कौर वासी रोटी जिला पटियाला बताया। तलाशी के दौरान ¨सद्र कौर के बालों में से काटी हुई सोने की चूड़ी मिल गई और महिला के कपड़ों में से कटर मिल गया। महिला ने बताया कि उसकी 27 ग्राम की सोने की चूडी थी। इसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन हो गया था। जहां करीब पौने दो साल मामला चला। मामले में करीब 9 लोगों की गवाहियां हुई।