लोगों के विरोध के बाद बैकफुट पर आया निगम, घटाई म्यूटेशन शुल्क
नगर निगम में लोगों ने म्यूटेशन का शुल्क बढ़ाने का विरोध शुरू कर दिया है। इससे निगम में करीब पांच सौ म्यूटेशन की फाइलें पेडिग पड़ी हैं।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : नगर निगम में लोगों ने म्यूटेशन का शुल्क बढ़ाने का विरोध शुरू कर दिया है। इससे निगम में करीब पांच सौ म्यूटेशन की फाइलें पेडिग पड़ी हैं। इस पर आयुक्त ने कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने म्यूटेशन की फीस को कम करने की सिफारिश की थी। इस पर आयुक्त ने मुहर लगा दी है। अब लोगों को 50 रुपये रोज के हिसाब से शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए एक स्लैब तैयार किया। इसमें छह महीने से एक हजार रुपये तक फीस तय की गई है।
नगर निगम में म्यूटेशन करने पर शुरुआत के 90 दिन फ्री होते हैं। पहले निगम में एक साल तक एक हजार रुपये शुल्क वसूला जाता था, जबकि एक साल से ज्यादा होने पर दो हजार रुपये शुल्क वसूला जाता था, लेकिन तत्कालीन आयुक्त ने निगम एक्ट का हवाला देते हुए रोजाना 50 रुपये शुल्क वसूलने पर मुहर लगा दी है। इससे म्यूटेशन करने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। लोगों ने म्यूटेशन की फीस का विरोध कर दिया। इससे निगम में करीब पांच सौ फाइलें पेंडिग हो गई थीं। इसमें इतनी भी पुरानी म्यूटेशन की फाइलें हैं, जिनमें शुल्क चार से पांच लाख रुपये हो गया है। इस पर लोगों ने निगम में म्यूटेशन करने से हाथ खींच लिए है। निगम में शिकायतें की है कि इतना शुल्क देने के बाद निगम हाउस टैक्स में ही नाम बदला है। इतना शुल्क तो रजिस्ट्री कार्यालय में लिया जाता है। इससे म्यूटेशन करने वाले लोगों में निगम के खिलाफ विरोध शुरु कर दिया। ऐसे में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी को म्यूटेशन के शुल्क पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसमें कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आयुक्त को दी है। इसमें कम से कम एक हजार रुपये और अधिकतम दस हजार रुपये शुल्क रखा गया है। इस पर आयुक्त ने मुहर लगा दी है। अब लोगों को 50 रुपये रोज के हिसाब से शुल्क नहीं देना होगा।
क्या है म्यूटेशन
शहर में नगर निगम संपत्ति से हाउस टैक्स वसूलता है। इसमें संपत्ति मालिक के नाम से हाउस टैक्स की रसीद काटी जाती है। ऐसे में काफी बार संपत्ति मालिक की किसी कारण वंश मौत हो जाती है। इसके बाद परिवार वालों को हाउस टैक्स में नाम बदलना होता है। इसकी के आधार पर तहसील में रजिस्ट्री की जाती है, जबकि निगम भी म्यूटेशन करने में एक साल का 18 हजार रुपये वसूल रहा है। इसको देने में लोग सक्षम नहीं था।
यह देना होगा शुल्क
छह महीने से एक साल तक -दो हजार हजार रुपये
एक से पांच साल तक - पांच हजार रुपये
पांच से ज्यादा होने पर -10 हजार रुपये ----------------
फोटो संख्या 12
म्यूटेशन पर कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया गया है। अब लोगों को म्यूटेशन के लिए ज्यादा शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए स्लैब तैयार किया है। इस हिसाब से शुल्क वसूला जाएगा।
पार्थ गुप्ता, आयुक्त, नगर निगम।