जमीन के फर्जीवाड़े में मां-बेटे पर धोखाधड़ी का केस
अंबाला छावनी की सदर थाना पुलिस ने जमीन के फर्जीवाड़े में मां बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, अंबाला : अंबाला छावनी की सदर थाना पुलिस ने जमीन के फर्जीवाड़े में मां बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। यह मामला सहायक संपदा अधिकारी नगर परिषद अंबाला छावनी की शिकायत पर दर्ज किया गया है।
शिकायत में अधिकारी ने कहा कि जिस जमीन की सरकार मालिक है, उसकी गुमराह करके रजिस्ट्री करवा ली गई। यह मामला नगर परिषद के संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच करवाई गई थी। म्यूटेशन की फाइल नगर परिषद में जमा करवाई गई थी, जिसके बाद यह खेल किया गया। अधिकारी का कहना है कि अंबाला छावनी के रेलवे रोड स्थिति 108 नंबर जमीन की जीएलआर देखी गई तो सच्चाई सामने आ गई। जीएलआर के अनुसार यह संपत्ति आयल स्ट्रांग डिपो के नाम दर्ज है। सन 1967 में तहसीलदार ने आदेश जारी किया था जिसमें लिखा था प्रापर्टी नंबर 108 रेलवे रोड 60 रुपये प्रतिमाह निर्भय ट्रांसपोर्ट के नाम पर है। निर्भय ट्रांसपोर्ट कंपनी ने दो ग्रुप बना लिए। इसी जमीन पर जालसाजी कर जमीन की खरीद फरोख्त कर दी। निखिल सिगला और ललिता सिगला ने अदालत में याचिका दायर कर दी थी। बाद में समझौता भी कर लिया गया। 8 दिसंबर 2018 को इसी प्रापर्टी की रजिस्ट्री कर दी गई। जब फाइल मुटेशन के लिए नगर परिषद में जमा हुई तो यह खेल खुल गया।