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वायुसेना स्टेशन की दीवार के पास कबूतरबाजी व पतंग उड़ाने पर रोक

वायुसेना के आसपास जहां कबूतरबाजी और पंतग उड़ाने पर रोक है वहीं अब मीट शॉप की दुकानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी को लेकर डीसी अशोक कुमार ने वीरवार को आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 06:10 AM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 06:10 AM (IST)
वायुसेना स्टेशन की दीवार के पास कबूतरबाजी व पतंग उड़ाने पर रोक
वायुसेना स्टेशन की दीवार के पास कबूतरबाजी व पतंग उड़ाने पर रोक

जागरण संवाददाता, अंबाला : वायुसेना के आसपास जहां कबूतरबाजी और पंतग उड़ाने पर रोक है, वहीं अब मीट शॉप की दुकानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी को लेकर डीसी अशोक कुमार ने वीरवार को आदेश जारी किए हैं। आदेशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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उल्लेखनीय है कि बर्ड हिट के कारण वायुसेना स्टेशन अंबाला कैंट के एक विमान को फ्यूल टैंक तक गिराने पड़े थे, जबकि इसी कारण से लड़ाकू जहाजों को भी खतरा रहता है। इसी को लेकर जहां सेना अफसरों ने प्रिसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा था, वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मुद्दे पर बैठक ली थी। इस बैठक में भी उन्होंने बर्ड हिट से जहाजों को बचाने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे। खास बात यह है कि वायुसेना स्टेशन अंबाला कैंट में पांच राफेल तैनात हैं, जबकि पांच और राफेल लड़ाकू विमान अक्तूबर माह में आने हैं।

डीसी ने आदेश जारी किया है कि वायुसेना स्टेशन की सीमा की दीवार के पास के क्षेत्रों बलदेवनगर, धूलकोट और धनकौर में कबूतर उड़ाने व पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एयरफोर्स स्टेशन की चारदीवारी से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में होटल, मीट शॉप, मछली की दुकानों से इस तरह की सामग्री से किसी भी जानवर, अपशिष्ट पदार्थ को जमा करने के चलते पक्षियों और जानवरों के आकर्षित होने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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