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Gujarat: पत्नी को भरण-पोषण की रकम देने से इनकार करने पर पति को जेल

Husband Jailed. वेजलपुर निवासी अब्बास मियां हैदरमियां मलेक की शादी जूहापुरा की फरजाना के साथ 2014 में हुआ था।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 01 Jan 2020 12:58 PM (IST)Updated: Wed, 01 Jan 2020 12:58 PM (IST)
Gujarat: पत्नी को भरण-पोषण की रकम देने से इनकार करने पर पति को जेल
Gujarat: पत्नी को भरण-पोषण की रकम देने से इनकार करने पर पति को जेल

अहमदाबाद, जेएनएन। Husband Jailed. पत्नी को भरण-पोषण की बकाया रकम अदा करने से इनकार करने पर न्यायालय ने पति को एक साल के लिए जेल भेजने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि बकाया रकम की अदायगी के बाद ही पति को जेल से रिहा किया जाए। पत्नी ने अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। पत्नी ने कहा था कि फैसला होने के बाद भी उसका पति मुआवजा की रकम अदा नहीं करता है।

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जानकारी के अनुसार, शहर के वेजलपुर निवासी अब्बास मियां हैदरमियां मलेक की शादी जूहापुरा की फरजाना के साथ 2014 में हुआ था। शादी के बाद दंपत्ति के यहां पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद पति और पत्नी के बीच मनमुटाव पैदा हो गया। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। इससे छुटकारा पाने के लिए दोनों अलग-अलग रहने लगे।

इसके बाद पत्नी ने भरण-पोषण के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पत्नी को 3500 रुपये तथा पुत्र को 2000 रुपये महीने अदा करने का फैसला सुनाया है। पत्नी फरजाना ने न्यायालय में आवेदन कर आरोप लगाया कि पति ने उसे गत एक वर्ष से मुआवजा की अदायगी नहीं की है। उसके एक वर्ष के कुल 90 हजार रुपये मिलना चाहिए। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने समन जारी किया। वहीं, पति न्यायालय के समन की अनदेखी कर हाजिर नहीं हुआ था।

इसके बाद न्यायालय ने पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जिसके बाद बुधवार को पति कोर्ट में उपस्थित तो हुआ, किन्तु मुआवजा की रकम 90 हजार रुपये देने से इनकार कर दिया। इस बीच, न्यायालय ने इन तमाम मामलों पर गौर करने के बाद पति को एक वर्ष तक जेल भेजने का फैसला किया। साथ ही, यह भी कहा कि बकाया कि अदायगी के बाद ही उसे जेल से रिहा किया जाएगा।  

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