हेलमेट व पीयूसी सर्टिफिकेट की दिक्कत देख गुजरात सरकार ने दी जुर्माने से छूट
Gujarat government. गुजरात सरकार ने हेलमेट व पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को लेकर वाहन चालकों को हो रही परेशानी के मद्देनजर 15 अक्टूबर तक छूट देने का फैसला किया है।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात में दो दिनों पहले लागू किए गए संशोधित मोटर वाहन कानून के दो प्रावधानों में राज्य सरकार ने बुधवार को ढील की घोषणा कर दी है। सरकार ने हेलमेट व पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट को लेकर वाहन चालकों को हो रही परेशानी के मद्देनजर 15 अक्टूबर तक छूट देने का फैसला किया है। यानी, इस अवधि में हेलमेट न पहनने या पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए राज्य में 900 पीयूसी केंद्र भी खोले जा रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि वह उप चुनावों में इसका लाभ लेना चाहती है।
परिवहन मंत्री आरसी फलदू ने बताया कि राज्य में करीब तीन करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। हालांकि, पीयूसी सेंटर की संख्या काफी कम है। इसी प्रकार बाजार में आइएसआइ मार्का वाले हेलमेट भी उपलब्ध नहीं हैं। इन परेशानियों देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत सभी डीलरों को आदेश जारी किया जाएगा कि वे दोपहिया वाहनों के साथ अनिवार्य रूप से मुफ्त में आइएसआइ मार्का वाला एक हेलमेट जरूर दें। उल्लेखनीय है कि नए मोटर वाहन कानून के तहत पहली बार बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 500 तथा दूसरी बार 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। पुराने कानून के तहत इसके लिए सिर्फ 100 रुपये जुर्माना देना पड़ता था।