ड्यूटी पर शराब पीने के दोषी पुलिसकर्मी को तीन साल की सजा
sentence to policeman. ड्यूटी पर शराब पीने के दोषी पुलिसकर्मी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है।
अहमदाबाद, जेएनएन। ड्यूटी पर शराब पीने के दोषी पुलिसकर्मी को स्थानीय अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। यह पुलिसकर्मी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात था। कंपनी के इंचार्ज जब गार्ड रूम में पहुंचे तो वह शराब के नशे में सोते पाया गया था।
राज्य आरक्षी पुलिस बल का जवान दशरथ सिंह राजपूत उत्तर गुजरात के पाटण जिले के छारुप गांव का निवासी है। अक्टूबर 2010 में वह गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात था। इसी दौरान कंपनी इंचार्ज जब गार्ड रूम में पहुंचे तो दशरथ को शराब के नशे में पाया। उसके खिलाफ गांधीनगर सेक्टर 21 के पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई।
गांधीनगर के ज्यूडिसियल मजिस्ट्रेट अमित पटेल ने दशरथ के मामले में सुनवाई की तथा उसे बॉम्बे प्रोबिशन एक्ट की धारा 66 1-बी के तहत दोषी पाया। इस मामले में दो पंच अपने बयानों से कोर्ट में मुकर गए लेकिन अदालत ने कहा कि जब मेडिकल व एफएसएल जैसे वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं, ऐसे में पंच के बयान बदलने से नशाबंदी मामले के इस केस पर कोई असर नहीं पड़ता।