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तीस्ता की जमानत रद कराने हाई कोर्ट पहुंची गुजरात सरकार

16 फरवरी को हाई कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला ने तीस्ता को नोटिस जारी किया था और मामला सात मार्च तक टाल दिया था।

By BabitaEdited By: Published: Sat, 03 Mar 2018 12:09 PM (IST)Updated: Sat, 03 Mar 2018 12:09 PM (IST)
तीस्ता की जमानत रद कराने हाई कोर्ट पहुंची गुजरात सरकार

अहमदाबाद, प्रेट्र। गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को मिली अग्रिम जमानत रद करनेकी मांग की है। उनपर 2002 के गोधरा दंगा मामले से संबंधित सुबूत में फेरबदल करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने छह दिसंबर को तीस्ता की अपील खारिज कर दी थी। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनके और सहयोगी रईस खान के खिलाफ दंडाधिकारी के जांच आदेश को बरकरार रखा था।

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16 फरवरी को हाई कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला ने तीस्ता को नोटिस जारी किया था और मामला सात मार्च तक टाल दिया था। जस्टिस पारदीवाला ने अपने आदेश में कहा है, 'चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है इसलिए अब इसपर सुनवाई हो सकती है।'

पठान ने 2010 में विशेष अदालत में कहा था कि तीस्ता ने 2002 के नरोदा गाम दंगे में पीडि़त बनाया और फर्जी शपथपत्र पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद विशेष अदालत ने पठान के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था। 


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