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हार्दिक व कांग्रेस विधायकों पर लगा केस वापस, भाजपा विधायक को 6 माह की सजा

कांग्रेस के कार्यकारी अध्‍यक्ष हार्दिक पटेल समेत दो विधायक और 34 पाटीदार नेताओं पर लगा केस वापस ले लिया गया है वहीं भाजपा विधायक पर अस्‍पताल में तोड़फोड़ करने के मामले में छह माह की सजा और जुर्माना भी लगाया गया है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 07:29 AM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 07:29 AM (IST)
कांग्रेस के कार्यकारी अध्‍यक्ष हार्दिक पटेल व कांग्रेस विधायकों पर लगा केस वापस

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। कांग्रेस के कार्यकारी अध्‍यक्ष हार्दिक पटेल, दो विधायक सहित 34 पाटीदार नेता आरक्षण आंदोलन के दौरान बिना मंजूरी सभा करने के आरोपों से मुक्‍त कर दिये गये वहीं भाजपा विधायक राघवजी पटेल अस्‍पताल में तोड़फोड़ के मामले में 6 माह की सजा व दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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 गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्‍यक्ष हार्दिक पटेल, कांग्रेस विधायक ललित कगथरा, विधायक ललित वसोया सहित रेशमा पटेल, वरुण पटेल समेत 34 को मोरबी की टंकारा कोर्ट ने 2017 में बिना मंजूरी सभा करने के एक मामले में समन जारी किया था। सरकारी वकील पूजा जोशी ने राज्‍य सरकार की ओर से पाटीदार आंदोलन के केस समाप्‍त करने के आदेश की प्रति सौंपी जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ चल रहे केस को समाप्‍त कर दिया।

 भाजपा विधायक राघवजी पटेल व उनके साथियों पर जामनगर के ध्रोल कस्‍बे के अस्‍पताल में तोड़फोड़ का आरोप था। ध्रोलकी स्‍थानीय अदालत ने राघवजी सहित 5 को इस मामले में दोषी मानते हुए 6 माह की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जबकि तीन पत्रकारों को बरी कर दिया। कोर्ट ने दोषियों को इस मामले में अपील के लिए समय देते हुए हाल फैसले पर रोक लगाई है।  


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