गुजरात में वाहन चालकों को मिली बडी राहत
गुजरात में वाहन चालकों को बडी राहत देते हुए सरकार ने वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं रखने की छूट दे दी है।
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में वाहन चालकों को बडी राहत देते हुए सरकार ने वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं रखने की छूट दे दी है, डिजीटल लॉकर व एम लॉकर में रखे दस्तावेज को सरकार ने यातायात नियमों के तहत मान्य कर दिया है।
गुजरात के परिवहन राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने गुजरात परिवहन कानून की धारा 379 में संशोधन कर 379क तथा 379 ख जोडकर डिजीटल लॉकर व एम लॉकर दस्तावेज को यातायात नियमों में मान्य कर दिया है। अब वाहन चालक वाहन चलाते समय यातायात पुलिस को डिजीटल दस्तावेज दिखा सकेंगे।
फौजदारी कानून में संशोधन
महानगरों में चैन स्नेचिंग की बढती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने फौजदारी कानून में संशोधन कर चैन छीनने व शारीरिक नुकसान पहुंचाने की सजा को बढाकर 10 वर्ष कर दिया है।
ग्रह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बताया कि महानगरों में महिलाओं व युवतियों के गले से चैन स्नेचिंग की घटनाएं बढी हैं इन पर लगाम कसने के लिए फौजदारी कानून में संशोधन करके सजा को 3 से बढाकर 10 साल तक की कर दी गई है।