Move to Jagran APP

गुजरात में वाहन चालकों को मिली बडी राहत

गुजरात में वाहन चालकों को बडी राहत देते हुए सरकार ने वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं रखने की छूट दे दी है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 08:08 AM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 08:08 AM (IST)
गुजरात में वाहन चालकों को मिली बडी राहत
गुजरात में वाहन चालकों को मिली बडी राहत

अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में वाहन चालकों को बडी राहत देते हुए सरकार ने वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं रखने की छूट दे दी है, डिजीटल लॉकर व एम लॉकर में रखे दस्तावेज को सरकार ने यातायात नियमों के तहत मान्य कर दिया है।

loksabha election banner

गुजरात के परिवहन राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने गुजरात परिवहन कानून की धारा 379 में संशोधन कर 379क तथा 379 ख जोडकर डिजीटल लॉकर व एम लॉकर दस्तावेज को यातायात नियमों में मान्य कर दिया है। अब वाहन चालक वाहन चलाते समय यातायात पुलिस को डिजीटल दस्तावेज दिखा सकेंगे।

 फौजदारी कानून में संशोधन

महानगरों में चैन स्नेचिंग की बढती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने फौजदारी कानून में संशोधन कर चैन छीनने व शारीरिक नुकसान पहुंचाने की सजा को बढाकर 10 वर्ष कर दिया है।

ग्रह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बताया कि महानगरों में महिलाओं व युवतियों के गले से चैन स्नेचिंग की घटनाएं बढी हैं इन पर लगाम कसने के लिए फौजदारी कानून में संशोधन करके सजा को 3 से बढाकर 10 साल तक की कर दी गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.