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Lockdown 4.0: गुजरात में ऑड ईवन फॉर्मूला

Gujarat Lockdown 4. नॉन कंटेनमेंट में सभी तरह के व्‍यापार उद्योग कारखानें दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूले से खोली जा सकेंगी

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Mon, 18 May 2020 09:05 PM (IST)Updated: Mon, 18 May 2020 09:05 PM (IST)
Lockdown 4.0: गुजरात में ऑड ईवन फॉर्मूला
Lockdown 4.0: गुजरात में ऑड ईवन फॉर्मूला

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। Gujarat Lockdown 4. लॉकडाउन 4.0 के लिए गुजरात को कोरोना संक्रमण के लिहाज से दो हिस्‍सों में बांटा गया है। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्‍यक वस्‍तुएं मिलेंगी, जबकि नॉन कंटेनमेंट में सभी तरह के व्‍यापार, उद्योग, कारखानें, दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूले से खोली जा सकेंगी। गुजरात में परिवहन सेवा शुरू होगी, लेकिन अहमदाबाद में राज्‍य परिवहन की बसें प्रतिबंधित रहेंगी। खुले में थूकने व मास्‍क नहीं पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना होगा।

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गुजरात में कोविड 19 वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार अब लंबे समय तक व्‍यापार, उद्योग, दुकानों व सेवाओं को बंद रखने के मूड में नहीं है। मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि बीते 54 दिनों से लोगों ने कोरोना की जंग में हर संभव मदद की अब लॉकडाउन 4.0 के लिए हमें अधिक सतर्क रहना होगा। राज्‍य में शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जबकि कंटेनमेंट जोन में सुबह 8 से अपरान्ह 4 बजे तक व्‍यापार, उद्योग, कारखानें, दुकानें व अन्‍य सेवाएं संचालित की जा सकेंगी। अहमदाबाद व सूरत को छोड़कर शेष राज्‍य में सोशल डिस्‍टेंसिंग के साथ ऑटो, बस परिवहन, कैब संचालन को भी मंजूरी दे दी जाएगी।

विवाह समारोह में 50 व अंतिम संस्‍कार में 20 लोगों के साथ विधि पूरी करनी होगी। दुपहिया वाहन पर एक व्‍यक्ति को जाने की छूट होगी। स्‍कूल, कॉलेज, ट्यूशन कलास, मेले, सार्वजनिक समारोह आदि पर प्रतिबंध रहेगा। पूर्वी अहमदाबाद के नॉन कंटेनमेंट जोन में सुबह 8 से अपरान्ब 3 बजे तक केवल आवश्‍यक वस्तुएं मिलेंगी। वहां से लोगों को ऑरेंज व ग्रीन जोन में जाने की भी इजाजत नहीं होगी। थूकने व मास्‍क नहीं पहनने पर 200 रुपये जुर्माना होगा। सरकार अमूल डेयरी पर 5 रुपये में थ्री लेयर मास्‍क व 65 रुपये में एन95 मास्‍क उपलब्‍ध कराएगी। गुजपात में इन दिनों रोजाना कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं।


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