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Night Curfew In Gujarat: गुजरात के चार मेट्रो शहरों में 16 से 28 फरवरी तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू

Night curfew In Gujarat गुजरात के चार मेट्रो शहरों में 16 से 28 फरवरी की मध्यरात्रि से रात से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इससे पहले अहमदाबाद सूरत वडोदरा और राजकोट में रात्रि कर्फ्यू 15 फरवरी तक बढ़ा दिया था।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Mon, 15 Feb 2021 06:31 PM (IST)Updated: Mon, 15 Feb 2021 07:20 PM (IST)
Night Curfew In Gujarat: गुजरात के चार मेट्रो शहरों में 16 से 28 फरवरी तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू
गुजरात के चार मेट्रो शहरों में 16 से 28 फरवरी तक लगा नाइट कर्फ्यू। फाइल फोटो

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। Night curfew In Gujarat: गुजरात के चार मेट्रो शहरों में 16 से 28 फरवरी की मध्यरात्रि से रात से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। सोमवार को यह जानकारी राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार ने दी। अहमदाबाद, सूरत वडोदरा व राजकोट में रात्रि 12:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक का कर्फ्यू 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ राज्य सरकार ने चार शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में रात्रि कर्फ्यू 15 फरवरी तक बढ़ा दिया था। साथ ही, सरकार ने विवाह समारोह में 200 लोगों के शामिल होने तक की छूट दे दी थी। कोरोना महामारी के चलते गुजरात में भी देश के अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की ओर से जारी महामारी गाइडलाइन की पालना की जा रही है।

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इसलिए लगा नाइट कर्फ्यू 

कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार समय-समय पर कर्फ्यू लगा रही है। सार्वजनिक समारोह को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी करती है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं तथा इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सरकार ने रात्रि कर्फ्यू फिलहाल समाप्त नहीं किया है। गुजरात के साथ ही राजस्थान में भी रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया था, लेकिन अब राजस्थान में रात्रि कर्फ्यू हटा दिया गया है। गुजरात में रात को 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू लागू रखा है। हालांकि सरकार ने विवाह समारोह मैं 200 मेहमान शामिल करने तक की छूट दे दी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को लेकर अभी भी गुजरात सरकार पूरी सावधानी बरत रही है।

स्थानीय निकाय चुनाव में पांच-पांच कार्यकर्ता ही करेंगे प्रचार

स्थानीय निकाय चुनाव में अब पार्टी के कार्यकर्ता पांच-पांच की संख्या में घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। कोरोना की गाइड लाइन के अनुसार, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पांच से अधिक एकत्र नहीं हो सकेंगे तथा घर-घर प्रचार करने के लिए एक समूह में सिर्फ पांच कार्यकर्ता ही शामिल होंगे।


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