Move to Jagran APP

मदरसा में मासूम से दुष्कर्म करने वाले मौलवी को उम्रकैद

अहमदाबाद के ईसनपुर की रहनेवाली बालिका घर के नजदीक स्थित मदरसा ए युसुफ में धार्मिक तालीम के लिए जाती थी। मदरसे का मौलवी मुजफ्फर हुसैन शेख बच्चों को तालीम देता था।

By TaniskEdited By: Published: Sat, 15 Dec 2018 08:32 PM (IST)Updated: Sat, 15 Dec 2018 08:47 PM (IST)
मदरसा में मासूम से दुष्कर्म करने वाले मौलवी को उम्रकैद
मदरसा में मासूम से दुष्कर्म करने वाले मौलवी को उम्रकैद
अहमदाबाद,जेएनएन। गुजरात के अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने मदरसा में सात वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में मौलवी को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अहमदाबाद के ईसनपुर की रहनेवाली बालिका घर के नजदीक स्थित मदरसा ए युसुफ में धार्मिक तालीम के लिए जाती थी। मदरसे का मौलवी मुजफ्फर हुसैन शेख बच्चों को तालीम देता था। 20 अप्रैल 2017 को उसने मदरसे में बालिका से पहले छेड़छाड़ और बाद में दुष्कर्म किया। उसने अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश भी की। पीडि़ता ने परिजनों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद मौलवी के खिलाफ ईसनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

loksabha election banner

प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अॅफेंस (पोक्सो) एक्ट 2012 के तहत आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। पोक्सो की विशेष कोर्ट ने मुजफ्फर हुसैन को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड के रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.