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धोखाधड़ी करके दो शादियां करने के आरोपी सस्‍पेंड आईएएस दहिया ने पीड़िता को बताया शादीशुदा

धोखाधड़ी करके दो शादियां करने के आरोपी सस्‍पेंड आईएएस दहिया ने पीडिता को शादीशुदा बताया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 01:57 PM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2019 01:57 PM (IST)
धोखाधड़ी करके दो शादियां करने के आरोपी सस्‍पेंड आईएएस दहिया ने पीड़िता को बताया शादीशुदा
धोखाधड़ी करके दो शादियां करने के आरोपी सस्‍पेंड आईएएस दहिया ने पीड़िता को बताया शादीशुदा

अहमदाबाद, शत्रुघ्‍न शर्मा। धोखाधड़ी करके दो शादियां करने के आरोपी सस्‍पेंड आईएएस दहिया ने पीडिता को  शादीशुदा बताया है। गुजरात कैडर के आईएएस गौरव दहिया ने एक बडा खुलासा करते हुए कहा है कि दिल्‍ली की पीड़िता युवती शादी शुदा है तथा उसकी 10 माह की बच्‍ची के पिता वे नहीं हैं। उधर पीड़िता लीनू सिंह ने दहिया के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर नारको टेस्‍ट व बच्‍ची के डीएनए टेस्‍ट की अर्जी वापस ले ली है।

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गांधीनगर में गुजरात सरकार की जांच समिति के समक्ष करीब 300 पेज में दिए गए अपने बयान में आईएएस दहिया ने दिल्‍ली की युवती लीनू सिंह पर उन्‍हें ब्‍लैकमेल करने का आरोप लगाया है। दहिया ने कहा कि वे पीड़िता  को काफी पैसा दे चुके हैं, उन्‍होंने बताया कि वे लीनू सिंह के साथ बहुत कम समय के लिए रिलेशनशिप में रहे। उनका यह भी दावा है कि लीनू ने सोशल मीडिया में खुद को मेडिकल छात्रा बताते हुए एक फेक आईडी बनाई जिसके चलते वे उससे प्रभावित होकर उसके करीब आ गए थे। दहिया का कहना है कि उन्‍होंने पीड़िता से कभी शादी नहीं की। उनका दावा है कि लीनू सिंह शादी शुदा है तथा उसकी आठ माह की बच्‍ची के पिता वे नहीं हैं।

गौरतलब है कि यह मामला प्रकाश में आने के बाद गुजरात सरकार ने इसकी जांच के लिए वरिष्‍ठ आईएएस पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट विभाग की प्रधान सचिव सुनयना तोमर, इंडस्‍ट्री इंडस्‍ट्री कमिश्‍नर आईएएस ममता वर्मा व गुजरात स्‍टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक आईएएस सोनल मिश्रा व एक रिटायर्ड महिला आईएएस की जांच समिति बनाई। समि‍ति ने प्रथम द्रष्‍टया गौरव दहिया को पीड़िता के साथ धोखेबाजी करने का दोषी माना तथा इसकी जांच की। अब खुद पीड़िता ने हाईकोर्ट की ओर से पीड़िता  व उसके वकील से केस के न्‍यायिक क्षेत्र की पूछताछ करने पर उन्‍होंने याचिका ही वापस उठा ली। आईएएस दहिया के लिए यह काफी राहत की बात है, पीड़िता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि अब वे गौरव दहिया के नारर्को टेस्‍ट तथा बच्‍ची के पिता का पता लगाने को उस के डीएनए टेस्‍ट के पक्ष में नहीं हैं।

गौरतलब है कि 13 अक्‍टूबर 2017 को दहिया व पीड़िता लीनूसिंह सोशल मीडिया पर संपर्क में आए, पीड़िता  ने फरवरी 2018 को बताया कि गौरव ने आंध्र प्रदेश के तिरुपतिबालाजी मंदिर में उससे शादी कर ली तथा 23 नवंबर 2018 को उसनेएक बच्‍ची को भी जन्‍म दिया। जुलाई 2019 में लीनू सिंह ने गौरव दहिया पर उसके साथ धोखा करने का आरोप लगाया जबकि गुजरात सरकर ने दहिया को अगस्‍त 2019 में आइ इंडिया सर्विस रुल 1969 रूल-3 सबरूल -1 के तहत सस्‍पेंड कर दिया था।


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