गुजरात में स्कूल की पिकनिक बसों के रात में चलने पर रोक
Gujarat government. गुजरात सरकार ने पिकनिक बसों के रात में चलने पर रोक लगा दी है।
अहमदाबाद, जेएनएन। बीते चार दिनों में दो स्कूल बसों के सड़क हादसे के बाद गुजरात सरकार ने पिकनिक बसों के रात में चलने पर रोक लगा दी है। गांधीनगर में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया है। हाल ही में दो अलग-अलग दुर्घटनाओं मे पिकनिक जा रहे कोचिंग संचालिका सहित 11 बच्चो की मौत हो गई थी। दोनों घटनाओं में 80 से अधिक बच्चे घायल हो गए थे। बसों में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे।
राज्य के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस प्रकार के हादसों बचने के लिए स्कूल की पिकनिक बसों के रात 11 बजे से सुबह छह बजे के बीच चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रात के दौरान बच्चों के खाने-पीने व रहने की व्यवस्था स्कूल संचालकों को करनी होगी। उन्होंने कहा कि दोनों हादसों में बस में क्षमता से अधिक बच्चे सवार होने भी संज्ञान में आया है। स्कूल संचालक पैसे बचाने के लिए बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल संचालकों को बसों की क्षमता के मुताबिक बच्चों को पिकनिक ले जाने का आदेश दिया गया है। अगर पिकनिक बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाएगा तो स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है डांग जिले में 22 दिसंबर के दिन सूरत कोचिंग क्लास की पिकनिक बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। बस में कुल 70 से अधिक बच्चे सवार थे। इनमें से स्कूल कोचिंग संचालिका सहित कुल 11 छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक बच्चों घायल हो गए थे। बीत दिन भी उज्जैन से आ रही एक पिकनिक बस गोधरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में बस में सवार बच्चे घायल हो गए थे। दोनों मामलों में बस में क्षमता से अधिक बच्चें सवार होने का सामने आया है।