मोदी को धमकी देने वाले के खिलाफ 15 साल बाद सुनवाई शुरू
गुजरात पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के अनुसार कादरी ने विगत दिसंबर 2002 को मोदी को जान से मारने का धमकी भरा खत भेजा था।
अहमदाबाद, प्रेट्र। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ई-मेल से मिली धमकी की सुनवाई 15 सालों के बाद एक स्थानीय अदालत में शुरू हुई है। इस मामले में आरोपी अहमदाबाद का ही रहने वाला मुहम्मद रिजवान कादरी है।
सरकारी वकील प्रतीक भट ने बताया कि दो हफ्ते पहले जूडिशियल मजिस्ट्रेट जेएल परमार ने शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने के बाद दो हफ्ते पहले ही इस मामले की सुनवाई शुरू की है। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 27 जून को है।
गुजरात पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के अनुसार कादरी ने विगत दिसंबर 2002 को उन्हें जान से मारने का धमकी भरा खत भेजा था। उसने यह भी धमकी दी थी कि फरवरी, 2003 तक वह उनके सहयोगी दलों विहिप, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी खात्मा कर देगा। उसने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, विहिप नेता प्रवीण तोगडि़या और अशोक सिंहल को भी खत्म करने की कसम खाई है।
कादरी का भेजा ई-मेल पहचाने जाने के बाद 25 फरवरी, 2003 को उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। यह मामला आइपीसी की धारा 507 के तहत जान के खतरे और सूचना तकनीकी एक्ट के धारा 67 के तहत दर्ज किया गया है।