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Gujarat News: PM मोदी की तस्वीर फाड़ने के आरोप में कांग्रेस विधायक को सजा, कोर्ट ने लगाया 99 रुपये का जुर्माना

Gujarat News गुजरात के नवसारी की एक अदालत ने गुजरात कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया लगाया है। अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ने के मामले में कांग्रेस विधायक पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalPublished: Tue, 28 Mar 2023 08:11 AM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2023 08:11 AM (IST)
Gujarat News: PM मोदी की तस्वीर फाड़ने के आरोप में कांग्रेस विधायक को सजा, कोर्ट ने लगाया 99 रुपये का जुर्माना
Gujarat News: PM मोदी की तस्वीर फाड़ने के आरोप में कांग्रेस विधायक को सजा (फोटो प्रतिकात्मक)

नवसारी, एजेंसी। गुजरात के नवसारी की एक अदालत ने गुजरात कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया लगाया है। अदालत ने 2017 के एक मामले में कांग्रेस विधायक पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर तस्वीर फाड़ने का है आरोप

कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर आरोप है कि उन्होंने एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में प्रवेश कर छात्रों के विरोध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ी थी। इसी मामले में गुजरात के नवसारी की एक अदालत ने विधायक के खिलाफ फैसला सुनाया है।

इन धाराओं के तहत दर्ज किया था पुलिस ने मामला

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीए धधल की अदालत ने वंसदा (अनुसूचित जाति) सीट से विधायक श्री पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत आपराधिक अतिचार के लिए दोषी पाया है। बता दें कि मई 2017 में जलालपुर पुलिस द्वारा विधायक अनंत पटेल और युवा कांग्रेस के सदस्यों सहित छह अन्य पर आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी विधानसभा), 353 (हमला), 427 (शरारत से 50 रुपये से ऊपर की हानि), 447 (आपराधिक अतिचार) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जुर्माना नहीं देने पर होगी सात दिन की सजा

अनंत पटेल और अन्य पर एक छात्र विरोध के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में प्रवेश कर अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करने और वीसी की मेज पर रखे पीएम मोदी की तस्वीर को फाड़ने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने तीन अभियुक्तों को आपराधिक अतिचार का दोषी पाया और उन्हें 99 रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया, जिसे नहीं देने पर उन्हें सात दिनों के साधारण कारावास का सामना करना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष ने की अधिकतम सजा की मांग

अभियोजन पक्ष ने अनंत पटेल के लिए आईपीसी की धारा 447 के तहत अधिकतम सजा की मांग की है, जिसमें तीन महीने तक की जेल और 500 रुपये का जुर्माना है। हालांकि, दावा किया है कि प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है, क्योंकि आरोपी कांग्रेस का सदस्य हैं।


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