मास्क नहीं पहनने व खुले में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना, 4 सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना
गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 हजार को पार कर चुकी है जबकि कोरोना के चलते मरनेवालों की संख्या 2350 को पार कर गया है।
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में 1 अगस्त से मास्क नहीं पहनने व खुले में थूकनें पर 200 रु के बदले 500 रु का जुर्माना होगा। हाईकोर्ट ने भी कोरोना महामारी के दौरान लापरवाही करने वालों पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि ऐसे लोगों पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना होना चाहिए। उधर विधानसभा अध्यक्ष ने मास्क नहीं पहनने वाले 4 कर्मचारियों पर मंगलवार को ही 500-500 रु का जुर्माना लगा दिया।
गुजरात में पिछले एक सप्ताह से हर रोज एक हजार से अधिक कोरोना संक्रमितसामने आ रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 हजार को पार कर चुकी है, जबकि कोरोना के चलते मरनेवालों की संख्या 2350 को पार कर गया है। अहमदाबाद व सूरत में हर रोज सैकड़ों नए केस दाखिल हो रहे हैं। हालांकि, अब गुजरात में कोरोना से रिकवर रेट 70 से 75 के बीच है और अब तक 41500 से अधिक रिकवर होकर घर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन हर रोज सामने आ रहे एक हजार मामलों के चलते गुजरात हाईकोर्ट व राज्य सरकार दोनों चिंतित है।
हाईकोर्ट ने अनलॉक-2 का उल्लंघन करनेवालों पर एक हजार रु तक का जुर्माना लगाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने भी कोरोना महामारी को देखते हुए अब राज्य में मासक नहीं पहनने व सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 500 रु के जुर्माने की बात कही है। आगामी एक अगस्त से यह फैसला लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि लोगों को सस्ते में थ्री लेयर मास्क उपलब्ध कराये जाएंगे। अब अमूल पार्लर पर 2 रुपये में यह मास्क उपलब्ध कराये जाएंगे।
विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने मंगलवार को विधानसभा के विविध कार्यालयों का निरीक्षण कर 4 कर्मचारियों को बिना मास्क पाकर उन पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही दोबारा पकडे़ जाने पर एक हजार रुपये के जुर्माने की चेतावनी भी दी। दो कर्मचारियों की तबीयत ठीक नहीं होने पर उन्हें अवकाश पर भेज दिया। त्रिवेदी ने नेता विपक्ष, विधानसभा सचिव आदि के कार्यालय का भी निरीक्षण किया।