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गुजरात में अंतरजातीय विवाह पर लड़की के रिश्तेदारों ने की दलित युवक की हत्या Ahmedabad News

murdered in gujarat. गुजरात में अंतरजातीय विवाह पर लड़की के रिश्तेदारों ने दलित युवक की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 10 Jul 2019 12:30 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jul 2019 12:30 PM (IST)
गुजरात में अंतरजातीय विवाह पर लड़की के रिश्तेदारों ने की दलित युवक की हत्या Ahmedabad News

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात में ऑनर किलिंग का एक मामला प्रकाश में आया है। अहमदाबाद जिले के एक गांव में दरबार क्षत्रिय समुदाय की एक लड़की के दलित युवक से प्रेम विवाह करने पर बीती रात उसके परिजनों ने युवक की गला काटकर हत्या कर दी। वहीं परिवार को समझाने के लिए पहुंची राज्य महिला हेल्पलाइन 'अभयम' की टीम पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ ही लड़की के परिजनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सात लोग फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

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कच्छ गांधीधाम निवासी हरेश सोलंकी (25) ने अहमदाबाद के वर्मोर गांव निवासी उर्मिला झाला के साथ छह माह पूर्व प्रेम विवाह किया था। ये दोनों मेहसाणा कडी के एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे जहां इनके बीच प्यार हो गया था।

पुलिस उपाधीक्षक (एससी/एसटी प्रकोष्ठ) पीडी मानवर ने बताया कि शादी के बाद हरेश उर्मिला को लेकर कच्छ जिले के गांधीधाम चला गया था, जहां पर वह अपने माता-पिता के साथ रहता है। मानवर ने बताया कि दो माह की गर्भवती उर्मिला के रिश्तेदार उसे यह कहकर वापस ले आए थे कि उसे कुछ हफ्तों बाद सोलंकी के पास वापस भेज देंगे। हालांकि जब उन्होंने करीब दो महीने तक उसे वापस नहीं भेजा तो सोलंकी ने अपने ससुराल वालों को मनाने के लिए उनके घर जाने का फैसला किया।

सोमवार को सोलंकी ने महिला हेल्पलाइन 'अभयम-181' की मदद ली और हेल्पलाइन की गाड़ी से वर्मोर गांव गया।

डीएसपी प्रवीण कुमार मीणा ने बताया कि सोलंकी गाड़ी के अंदर ही रहा जबकि हेल्पलाइन सेवा के अधिकारी उसके ससुराल वालों के घर गए तथा उर्मिला को वापस भेजने के लिए उन्हें समझाया। जब उर्मिला के परिजनों को पता चला कि सोलंकी अधिकारियों के साथ है तो वे घर से बाहर निकले और धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले में सोलंकी के सिर और अन्य अंगों पर चोटें आई और उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि 'अभयम' की गाड़ी भी हमले में क्षतिग्रस्त हुई है हालांकि सोलंकी के साथ गए अधिकारी बच गए हैं। मानवर ने बताया कि सोलंकी केससुराल वालों समेत आठ लोगों के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 341 (गलत तरीके से रोकना), 353 (लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल), 147 (दंगा) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।


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