Lockdown 4.0: गुजरात में सरकारी बस सेवा शुरू होगीः विजय रूपाणी
Lockdown 4. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि लॉकडाउन के चौथे चरण में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बसों का संचालन होगा।
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। Lockdown 4. लॉकडाउन 4.0 में गुजरात के अहमदाबाद व सूरत के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में उद्योग, व्यापार, वाहन सेवा, ऑटो, पान मसाला व अन्य दुकानें भी मंगलवार को खुलीं। पान मसाला के लिए सौराष्ट्र में लंबी लंबी कतारें लगीं। अहमदाबाद में 12 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गुजरात में अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
गुजरात में सरकारी बस सेवा शुरू होगी
गुजरात में बुधवार से राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू होगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के अलावा सभी जिला, शहर व गांवों में 1145 शिड्यूल व 7033 ट्रीप से बसों का संचालन शुरु किया जाएगा। गांधीनगर से अहमदाबाद के बीच किसी तरह का बस संचालन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि लॉकडाउन के चौथे चरण में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बसों का संचालन होगा। यात्रियों को 30 मिनट पहले बस अड्डे पर पहुंचना होगा, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
ये हैं कंटेनमेंट जोन
राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अहमदाबाद महानगर पालिका के विशेष अधिकारी डॉ राजीव गुप्ता ने बताया कि अहमदाबाद पूर्व के खाडिया, असारवा, सरपुर, शाहपुर, जमालपुर, दरियापुर, दाणीलीमडा, बहरामपुर, रखियाल, मणीनगर, गोमतीपुर तथा अहमदाबाद पश्चिममें गुलबाई टेकरा को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इन इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें व सेवाएं ही चालू रहेंगी, जबकि अन्य इलाकों में सभी तरह के व्यापार, दुकान व काम-धंधा शुरू किया जा सकेगा।
डॉ गुप्ता ने बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानें ऑड-ईवन के हिसाब से खोली जा सकेंगी, जबकि खुले बाजार में सब दुकानें खोल सकेंगे। सौराष्ट्र में पान की दुकानें खुलते ही मंगलवार को लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। लोग कच्ची सुपारी व गुटखा, स्थानीय भाषा में मावा खाने के शौकीन होते हैं। लॉकडाउन के दौरान जामनगर व बोटाद में ड्रोन से मावा मंगवाने वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।
थूकने व मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये जुर्माना होगा। सरकार अमूल डेयरी पर 5 रुपये में थ्री लेयर मास्क व 65 रुपये में एन95 मास्क उपलब्ध कराएगी। गुजरात में शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जबकि कंटेनमेंट जोन में सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक व्यापार, उद्योग, कारखानें, दुकानें व अन्य सेवाएं संचालित की जा सकेंगी। अहमदाबाद व सूरत को छोड़कर शेष राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑटो, बस परिवहन, कैब संचालन को भी मंजूरी दे दी जाएगी।
विवाह समारोह में 50 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों के साथ विधि पूरी करनी होगी। दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति को जाने की छूट होगी। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन कलास, मेले, सार्वजनिक समारोह आदि पर प्रतिबंध रहेगा। पूर्वी अहमदाबाद के नॉन कंटेनमेंट जोन में सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक केवल आवश्यक व्सतुएं मिलेंगी। वहां से लोगों को ऑरेंज व ग्रीन जोन में जाने की भी इजाजत नहीं होगी।