गुजरात के कांग्रेस विधायक बारड की सजा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Congress MLA Bhagvan Barad. गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक भगवान बारड की सजा पर रोक लगा दी है।
अहमदाबाद, प्रेट्र। गुजरात हाई कोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस विधायक भगवान बारड को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने अवैध खनन मामले में सुनाई गई सजा को तब तक के लिए निलंबित कर दी है, जब तक सत्र न्यायालय में उसका निपटारा नहीं हो जाता।
तालाला से विधायक चुने गए बारड ने गिर सोमनाथ जिले की वेरावल सत्र न्यायालय द्वारा सजा पर रोक लगाने से इन्कार किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस एसएच वोरा ने बुधवार को उनकी सजा को सत्र न्यायालय में मामले के निपटारे तक निलंबित कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 24 साल पुराने अवैध खनन मामले में गिर सोमनाथ जिले की सूत्रपाडा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बारड को दो साल नौ महीने की सजा सुनाई थी। बारड द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद इस मामले में कई मोड़ आए।
सत्र न्यायालय ने पहले बारड की सजा पर रोक लगा दी थी। सरकार ने जब आदेश को चुनौती दी तो मामला वापस सत्र न्यायालय में पहुंच गया। सत्र न्यायालय ने नए सिरे से मामले की सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था।