अमित जेठवा हत्याकांड: पूर्व भाजपा सांसद समेत सात लोग दोषी करार, 11 जुलाई को सजा का ऐलान
आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले सीबीआइ कोर्ट ने सात लोगों को दोषी माना है।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। विशेष सीबीआइ अदालत ने आरटीआइ कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या में पूर्व भाजपा सांसद दीनू बोघा सोलंकी समेत सात को दोषी ठहराया है। अदालत 11 जुलाई को सजा सुनाएगी।
विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व सांसद सोलंकी सहित सभी सातों आरोपितों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना। सोलंकी 2009 से 2014 तक जूनागढ़ से भाजपा के सांसद रहे हैं। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच शाखा ने पूर्व सांसद सोलंकी को क्लीन चिट दे दी थी। इसके खिलाफ जेठवा के पिता ने हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी।
दीनू सोलंकी सहित सभी सातों आरोपितों पर मई 2016 में हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय हुए। इस मामले में सबसे पहले शार्प शूटर शैलेश पांड्या और उसके एक साथी को पकड़ा गया था। बाद में छह नवंबर 2013 को दीनू सोलंकी और उसके भतीजे शिवा को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
क्या था मामला
सासण-गीर जंगल में अवैध खनन के खिलाफ अमित जेठवा ने हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की थीं। इसमें पूर्व सांसद सोलंकी की संलिप्तता के आरोप लगाए थे। जेठवा की 20 जुलाई 2010 को अहमदाबाद में सरखेज-गांधीनगर हाइवे पर हाई कोर्ट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय जेठवा हाईकोर्ट में दायर एक मामले के सिलसिले में अपने वकील से मिलकर बाहर निकले थे।
पिता बोले-न्याय मिल गया
जेठवा के पिता भीखाभाई जेठवा ने कहा कि उन्हें न्याय मिल गया है। बेटे की हत्या केबाद उन्हें व गवाहों को धमकी, प्रलोभन आदि दिए गए, लेकिन वे न्याय के लिए अडिग रहे। कुछ गवाहों को भी धमकी मिली जिसके चलते उन्होंने बयान बदले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 18 गवाहों को सुरक्षा दी गई और उन्होंने इस मामले को इस अंजाम तक पहुंचाया।