82 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने वाली गुजरात की फर्म पर मामला दर्ज
कंपनी ने 2016 एवं 2017 के बीच आठ बैंकों के कंसोर्टियम से 560 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 20 Jun 2018 12:15 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jun 2018 12:15 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। सीबीआइ ने गुजरात के एर्डोर इंटरनेशनल और उसके प्रमोटरों फेनिल बी. शाह एवं भरत आर. शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए करीब 82 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने से संबंधित है।
डिटरजेंट रा मेटेरियल एवं अन्य केमिकल की अपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में शामिल कंपनी ने 2016 एवं 2017 के बीच आठ बैंकों के कंसोर्टियम से 560 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इस कंसोर्टियम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। लिया गया कर्ज कंपनी ने नहीं चुकाया है।
बैंक की ओर से की गई शिकायत के आधार पर जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया है। बैंक को करीब 82 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि आरोप है कि कर्ज की सुविधा हासिल करने के लिए फर्म ने बढ़ा चढ़ा कर स्टॉक स्टेटमेंट दिखाया था।
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