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Coronavirus: गुजरात में कोरोना के 8152 नए मामले और 81 मौतें

Coronavirus गुजरात में कोरोना के कुल मामले 375768 हैं। कुल 326394 डिस्चार्ज हुए। सक्रिय मामले 44298 हैं। कोरोना से अब तक 5076 की जान जा चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 15 Apr 2021 09:06 PM (IST)Updated: Thu, 15 Apr 2021 09:06 PM (IST)
Coronavirus: गुजरात में कोरोना के 8152 नए मामले और 81 मौतें
गुजरात में कोरोना के 8152 नए मामले और 81 मौतें। फाइल फोटो

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। Coronavirus: गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8152 नए मामले सामने आए, 3023 डिस्चार्ज हुए और 81 मौतें हुईं हैं। प्रदेश में कुल मामले 3,75,768 हैं। कुल 3,26,394 डिस्चार्ज हुए। सक्रिय मामले 44,298 हैं। कोरोना से अब तक 5,076 की जान जा चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 

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गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार के कामकाज पर उठाया सवाल

गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उच्च न्यायालय ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। अदालत ने सरकार के कोरोना के आंकड़ों पर संदेह जताते हुए कहा कि कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया होता तो आज कोरोना की सुनामी नहीं आती। रेमडेसिविर को लेकर जागरूकता के लिए सरकार को जनता के नाम एक सार्वजनिक पत्र लिखने की हाई कोर्ट ने सलाह दी है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति जेबी कारिया की खंडपीठ ने सरकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर उत्पन्न स्थिति पर सफाई मांगी। महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने बताया कि सात कंपनियां इसका उत्पादन करती हैं तथा इन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी करीब एक माह का वक्त लग जाएगा। सातों कंपनियों ने एक से 12 अप्रैल तक प्रतिदिन रेमडेसिविर के एक लाख वायल का उत्पादन किया, जिसका पूरे देश में वितरण हुआ। कम उत्पादन व अधिक मांग के कारण इसकी कमी हुई है। ऑक्सीजन की कमी पर सरकार ने अदालत को बताया कि गुजरात में 1,100 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता है। इसका 80 फीसद उपयोग औद्योगिक उत्पादन में होता है। सरकार अब सौ फीसदी ऑक्सीजन का उपयोग हेल्थकेयर के लिए करेगी।

रेमडेसिविर को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के खिलाफ परेश धनाणी की याचिका

रेमडेसिविर इंजेक्शन के मुफ्त वितरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष परेश धनाणी ने उच्च न्यायालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की है। धनाणी ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष के पास इंजेक्शन का स्टाक गैरकानूनी है। यह कैसे और कहां से आया इसका पता किया जाना चाहिए। इस याचिका में धनाणी ने बताया है कि केंद्र सरकार तथा फूड एंड ड्रग्स विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक लाइसेंस धारक फार्मेसी कंपनी या डॉक्टर ही मेडिकल प्रोडक्ट का संग्रह या वितरण कर सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष ने रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से खरीदा, इसकी जांच बहुत जरूरी है। इस पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पाटिल का बचाव करते हुए कहा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी नहीं की। कांग्रेस बेबुनियाद मुद्दे उठा रही है।


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