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जमानत के बाद भी क्यों तिहाड़ जेल में बंद हैं Rajpal Yadav, कब रिहा होंगे एक्टर?

Published: Tue, 17 Feb 2026 02:39 PM (IST)

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने ...और पढ़ें

अंतरिम जमानत के बाद भी क्यों जेल में हैं राजपाल यादव?

अंतरिम जमानत के बाद भी क्यों जेल में हैं राजपाल यादव?

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संक्षेप में पढ़ें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के कर्ज के मामले में कुल 2.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन एक्टर अभी भी जेल में बंद हैं। क्यों?

जमानत के बाद भी क्यों जेल में राजपाल यादव?

कल कोर्ट के आदेश के बाद राजपाल यादव के वकीलों ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली, लेकिन वेरिफिकेशन प्रोसेस आज ही हो सका। वेरिफिकेशन आज दोपहर 12 बजे तक पूरा होने की उम्मीद थी, जिसके बाद वकीलों को जमानत का ऑर्डर दिल्ली की तिहाड़ जेल ले जाना था। सभी फॉर्मैलिटी पूरी होने के बाद, एक्टर आज शाम तक जेल से रिहा हो जाएंगे और सीधे अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे।

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कब जेल से रिहा होंगे राजपाल यादव?

मशहूर कॉमिक एक्टर ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था, जब कोर्ट ने चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट मामले में आखिरी समय में और समय देने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। कर्ज की मूल रकम 5 करोड़ रुपये है, ब्याज और पेनल्टी मिलाकर, राजपाल यादव को कुल 9 करोड़ रुपये देने होंगे। वेरिफेकेशन प्रोसेस और बाकी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद एक्टर आज 17 फरवरी को जेल से रिहा हो जाएंगे। इसके बाद वे अपनी भतीजी की शादी के लिए रवाना होंगे।

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कोर्ट ने सोमवार को राजपाल यादव को कुछ शर्तों पर अंतरिम बेल दी, जिसमें यह भी शामिल है कि वह बिना पहले से इजाजत के देश नहीं छोड़ सकते और उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला ?

राजपाल यादव ने अपनी 2012 की फिल्म 'अता पता लापता' को बनाने के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ।

समय के साथ, बाउंस चेक, ब्याज और पेनल्टी की वजह से बकाया रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई। इसके चलते एक्टर ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। वहीं 16 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है।

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