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Sushant Singh Rajput Death Case: सुप्रीम कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को राहत नहीं, अंतरिम सुरक्षा से इनकार

Sushant Singh Rajput Death Case रिया की उस याचिका का भी विरोध किया जिसमें केस को पटना से मुंबई स्थानांतरित करने की अपील की गयी थी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि केस की अभी जारी है।

By Manoj VashisthEdited By: Published: Wed, 05 Aug 2020 04:37 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 08:16 AM (IST)
Sushant Singh Rajput Death Case: सुप्रीम कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को राहत नहीं, अंतरिम सुरक्षा से इनकार

नई दिल्ली, जेएनएन। सुशांत सिंह राजपूत मौत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। रिया की वकील ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया था कि बिहार पुलिस द्वारा दर्ज़ केस में उनकी मुवक्किल को अंतरिम सुरक्षा की ज़रूरत है। लेकिन, शीर्ष न्यायालय ने किसी तरह की राहत देने इनकार कर दिया। 

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IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, रिया के वकील के दावे के जवाब में न्यायाधीश ने कहा- हम सभी पक्षों से चाहते हैं कि फ़िलहाल ठहर जाएं। सारे वकील यहां हैं और उन्होंने आपको सुन लिया है। रिया की याचिका का सुशांत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने पुरज़ोर विरोध किया। बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटाइन में भेजने की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को डिसेबिल करके सारे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश में जुटी है। उन्होंने अदालत से यह भी दरख्वास्त की कि अगली सुनवाई तक मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस का सहयोग करने के निर्देश दें। 

विकास सिंह ने रिया के वकील द्वारा प्रस्तुत अंतरिम सुरक्षा के दावे का विरोध करते हुए यह भी कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है और केंद्र द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा स्वीकार करने के बाद रिया की याचिका का कोई वजूद नहीं रह जाता। उन्होंने रिया की उस याचिका का भी विरोध किया, जिसमें केस को पटना से मुंबई स्थानांतरित करने की अपील की गयी थी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि केस की अभी जांच चल रही है, और मामला अभी अदालत में नहीं पहुंचा है। 

शीर्ष न्यायालय ने मामले में बिहार और महाराष्ट्र सरकारों से भी जवाब मांगा है। विकास सिंह ने यह भी कहा कि अगर सीबीआई मामले को स्वीकार नहीं करती है तो बिहार पुलिस को केस की जांच जारी रखना चाहिए और उन्हें पूरा सहयोग और सम्मान मिलना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब अगले हफ़्ते की जाएगी। 


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