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वाल्मीकि समुदाय टिप्पणी मामले में सलमान पर कार्रवाई से रोक

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने अन्य राज्यों में भी दर्ज मामलों की जानकारियां मंगाई है और तब तक के लिए मामले की सुनवाई पर स्टे लगा दिया है।

By Manoj KhadilkarEdited By: Published: Mon, 23 Apr 2018 04:26 PM (IST)Updated: Mon, 23 Apr 2018 07:05 PM (IST)
वाल्मीकि समुदाय टिप्पणी मामले में सलमान पर कार्रवाई से रोक
वाल्मीकि समुदाय टिप्पणी मामले में सलमान पर कार्रवाई से रोक

रूपेशकुमार गुप्ता, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म टाइगर ज़िंदा है के प्रमोशन के दौरान वाल्मीकि समुदाय के ख़िलाफ़ की गई टिप्पणी  को लेकर चल रहे मामले में सलमान खान पर किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई और जांच पर रोक लगा दी है।

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आरोप था कि सलमान खान ने फिल्म एक था टाइगर के प्रचार के समय वाल्मीकि समुदाय के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद कई राज्यों में लोगों ने उनसे क्षुब्ध होकर एससी एसटी एक्ट के तहत उन पर कई मुकदमे दर्ज किए थे। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने सलमान खान के वकील एन एम कौल के द्वारा की गई बहस को सुनते हुए अन्य राज्यों में भी दर्ज मामलों की जानकारियां मंगाई है और तब तक के लिए मामले की सुनवाई पर स्टे लगा दिया है। गौरतलब है कि आरोप लगाया गया था कि सलमान खान के कुछ शब्दों पर वाल्मीकि समुदाय के लोगों की भावनाएं आहात हो गई थी। फिल्म एक था टाइगर, पिछले साल रिलीज़ हुई थी, जिसमें सलमान खान के साथ कटरीना कैफ ने भूमिका निभाई थी। अली अब्बास ज़फर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिये सलमान खान ने अपने फिल्मी जीवन में तीसरी बार घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर 300 करोड़ से अधिक का कारोबार किया।

सलमान खान को हिट एंड रन केस में भी राहत मिली जब शनिवार को वो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम् जी देशपांडे की अदालत में इस मामले में जमानत की सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद वारंट रद्द कर दिया । इसी साल फरवरी में सलमान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालते हुए कहा था कि वो अपनी पूर्व मैनेजर रेशमा शेट्टी की जगह अपने बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह जॉली उर्फ़ शेरा को जमानती बनाना चाहते हैं। अदालत ने , जो की राज्य सरकार की अभिनेता को बरी किये जाने के ख़िलाफ़ दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है , सलमान से कहा था कि वो जमानत की प्रक्रिया को पूरी करें। अदालत ने इस मामले में सलमान को पांच मार्च और 16 मार्च को दो नोटिस जारी किये थे, जिनमे से एक सलमान ने पिता सलीम खान ने रिसीव की थी। हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 दिसंबर को सलमान को सभी आपराधिक आरोपों से ये कहते हुए बरी कर दिया था कि पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

यह भी पढ़ें: हिट एंड रन केस: सलमान खान के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट रद्द


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