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Me Too: आलोक नाथ के ख़िलाफ़ मुंबई में एफ़आईआर दर्ज़

मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त मनोज शर्मा ने कहा है कि ओशिवरा पुलिस ने आलोक नाथ के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 के तहत FIR दर्ज़ की है l इस धारा के तहत रेप केस बनता है l

By Manoj KhadilkarEdited By: Published: Wed, 21 Nov 2018 01:52 PM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 01:52 PM (IST)
Me Too: आलोक नाथ के ख़िलाफ़ मुंबई में एफ़आईआर दर्ज़
Me Too: आलोक नाथ के ख़िलाफ़ मुंबई में एफ़आईआर दर्ज़

मुंबईl टीवी और बॉलीवुड में संस्कारी किरदारों के कारण लोकप्रिय रहे आलोक नाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैंl मुंबई पुलिस ने धारा 376 का उपयोग करते हुए उनके विरुद्ध यौन शोषण के आरोपों में एफ आई आरदर्ज़ की हैl

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गौरतलब है कि लेखक और मेकर विन्ता नंदा की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने पहले पूरी छानबीन की थी और उन्होंने विनीता नंदा का बयान भी दर्ज कराया था जिसके बाद अब पुलिस ने अगली कार्रवाई करते हुए फिल्म अभिनेता आलोक नाथ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज़ कर ली हैl गौरतलब है 17 अक्टूबर को ओशिवरा पुलिस स्टेशन में विंता नंदा ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने उनके साथ हुए यौन दुराचार के बारे में भी बताया थाl मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त मनोज शर्मा ने कहा है कि ओशिवरा पुलिस ने आलोक नाथ के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 के तहत FIR दर्ज़ की है l इस धारा के तहत रेप केस बनता है l

विन्ता नंदा के खुलासे के बाद आलोक नाथ के वक़ील अशोक सराओगी ने कहा था कि 19 साल पुरानी किसी घटना में आरोप लगा देना आसान है, जो यह दर्शाता है कि आरोप झूठे हैं। ऐसे देश में जहां प्रजातंत्र है और ऐसे मामलों को देखने के लिए एक अलग मंत्रालय भी है, वहां आरोप लगाने के लिए कोई 19 साल इंतज़ार नहीं करता। उन्होंने कहा था कि अगर यह मानहानि जारी रहती है तो वो मानहानि का केस करेंगे, ताकि वो आधारहीन आरोप लगाकर मीडिया में उनके क्लायंट की मानहानि ना कर सकें। बीते दिनों मी टू मूवमेंट के तहत टेलीविजन लेखिका विन्ता नंदा ने अभिनेता आलोक नाथ पर यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया था। इसके बाद कई और अभिनेत्रियों ने भी आलोक नाथ पर इसी तरह के आरोप लगाये थे।

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