Move to Jagran APP

#MeToo : टीवी एक्टर Karan Oberoi को जमानत मिली

टीवी एक्टर Karan Oberoi को महिला उत्पीड़न के केस में जमानत मिल गई है। बाम्बे हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचकले पर उन्हें जमानत दी है। महिला ज्योतिष ने करण पर आरोप लगाया था।

By Vineet SharanEdited By: Published: Fri, 07 Jun 2019 05:00 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jun 2019 05:21 PM (IST)
#MeToo : टीवी एक्टर Karan Oberoi को जमानत मिली

नई दिल्ली, जेएनएन। टीवी एक्टर Karan Oberoi को महिला उत्पीड़न के केस में जमानत मिल गई है। बाम्बे हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचकले पर उन्हें जमानत दी है। बता दें कि एक महिला ज्योतिष ने करण पर दुष्कर्म और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने 6 मई को करण ओबराय को गिरफ्तार किया था। अब एक महीने तक जेल में रहने के बाद वह बाहर आ पाए हैं।

loksabha election banner

इससे पहले उनकी जमानत की अर्जी 17 मई को निचली अदालत ने खारिज कर दी थी और उन्हें मुंबई के अंधेरी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया थाl जहां से जज ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया थाl इसके बाद Karan Oberoi को टूटे हुए हालत में देखा गयाl जब वह जेल जा रहे थे तब उन्हें पैनिक अटैक आने की भी बात कही जा रही थीl

उन पर एक महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया हैl वह महिला उन्हें जानती है। वह उस महिला के साथ 2016 से रिश्ते में थे और उन्होंने उनसे शादी करने का भी वादा किया थाl इतना ही नहीं महिला का आरोप है कि उन्होंने उनके साथ कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए थे और महिला से उस क्लिप को सार्वजनिक करने की धमकी भी दे रहे थे और नहीं करने के लिए पैसे भी मांग रहे थे।महिला की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 376 और 384 के अंतर्गत करण ओबेरॉय को गिरफ्तार कर लिया थाl वही उनके समर्थन में पूजा बेदी, सोनाली सिंह जैसे कई लोग भी आए थे। करण ओबेरॉय Inside Edge नामक वेब सीरीज में विवेक ओबरॉय के साथ थे। वहीं उन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया है।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.