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'अश्लील, तुरंत हटाएं...' Honey Singh और बादशाह को हाई कोर्ट से फटकार, वॉल्यूम 1 गाने पर आया फैसला

Published: Thu, 02 Apr 2026 06:08 PM (IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के विवादित गाने 'माफिया मुंडीर वॉल्यूम 1' को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का ...और पढ़ें

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एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हनी सिंह (Honey Singh) और बादशाह (Badshah) को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने साल 2000 के दशक के उनके विवादित गाने को अश्लील बताते हुए 'माफिया मुंडीर' वॉल्यूम 1 को तत्काल हर प्‍लेटफॉर्म से हटाने के आदेश दिए हैं।

इस बात को लेकर काफी विवाद रहा है कि यह गाना किसने गाया, इसलिए हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि यह हनी सिंह ने गाया है, क्योंकि उन्होंने अपने हाल ही के एक कॉन्सर्ट में इसकी कुछ लाइनें गाई थीं।

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सोशल मीडिया से हटाने का सुनाया फैसला

गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए बादशाह और हनी सिंह के साथ-साथ गाने या उसके रीमिक्स पर अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे तुरंत सभी सोशल मीडिया हैंडल, म्यूजिक प्लेटफॉर्म या किसी भी ऑनलाइन स्थान से हटाने का आदेश दिया। यह फैसला हिंदू शक्ति दल की उस याचिका के बाद आया है जिसमें अपमानजनक गाने के खिलाफ अपील की गई थी।

 
 
 
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महिलाओं के प्रति बताया अपमानजनक

याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गाने के वीडियो और ऑडियो को हटाने की मांग की गई थी। लिव लॉ के मुताबिक जस्टिस पुरुषैन्द्र कौरव ने दावा किया कि माफिया मुंडेर के वॉल्यूम 1 के बोल महिलाओं के प्रति अत्यंत अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक थे। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी सभ्य समाज इस तरह के कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति नहीं देगा।

Badshah (3)

कार्रवाई शुरू होते ही कोर्ट ने कहा कि गाने का टाइटल ऐसा है, जो आधिकारिक आदेश में लिखा भी नहीं जा सकता, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, वॉल्यूम 1 के बोल महिलाओं के प्रति 'अमानवीय' हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि इस तरह के कंटेंट को कलात्मक अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता की आड़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा जा सकता, जो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सुलभ हैं।

कब है अगली सुनवाई?

इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने हनी सिंह और बादशाह दोनों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि गाने के यूआरएल (URL) को तुरंत पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 7 मई, 2026 को होनी है।

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