राजस्थान हाईकोर्ट ने संजय लीला भंसाली के ख़िलाफ़ एफ आई आर रद्द की
पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर 25 जनवरी को रिलीज हुई थी और अब तक 219 करोड़ रूपये का बिज़नेस कर चुकी है।
रुपेशकुमार गुप्ता, मुंबई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्म 'पद्मावत' के निर्देशक संजय लीला भंसाली और कलाकारों रणवीर सिंह व दीपिका पादुकोण के ख़िलाफ़ पुलिस में दर्ज़ की गई एफ आई आर को रद्द कर दिया है।
राजस्थान में नागौर जिले के डीडवाना पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में भंसाली पर फिल्म के माध्यम से लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया था। इस एफ आई आर में रणवीर और दीपिका को भी आरोपी बनाया गया था। इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए भंसाली ने एक याचिका हाई कोर्ट में दी थी। जज संदीप मेहता ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एफ आई आर को रद्द करते हुए कहा कि फिल्म में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। राजस्थान में फिल्म के प्रदर्शन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फिल्म दिखाई जानी चाहिए और इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए।याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने भंसाली के अधिवक्ता से कहा था कि जब तक फिल्म नहीं देख लेंगे, तब तक कैसे यह निर्णय करें कि जनमानस की भावनाएं आहत हुई हैं या नहीं। केस की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने फिल्म स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया था। इस पर भंसाली के अधिवक्ता रवि भंसाली ने कोर्ट के समक्ष सुरक्षा की मांग की थी।
पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर 25 जनवरी को रिलीज हुई थी और अब तक 219 करोड़ रूपये का बिज़नेस कर चुकी है। बताया जाता है कि फिल्म अगर समय पर रिलीज़ हुई होती तो एक हफ़्ते से पहले ही 200 करोड़ का कारोबार कर लेती।