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दिल्ली हाई कोर्ट से अक्षय कुमार को राहत, जूता ब्रैंड की मान-हानि का केस

जूता कंपनी ने जॉली एलएलबी 2 के पहले ट्रेलर में उनके ब्रैंड का नाम ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मान-हानि का मुक़दमा किया था।

By मनोज वशिष्ठEdited By: Published: Wed, 26 Apr 2017 03:41 PM (IST)Updated: Wed, 26 Apr 2017 03:42 PM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट से अक्षय कुमार को राहत, जूता ब्रैंड की मान-हानि का केस
दिल्ली हाई कोर्ट से अक्षय कुमार को राहत, जूता ब्रैंड की मान-हानि का केस

मुंबई। 'जॉली एलएलबी 2' टीम के ख़िलाफ़ चल रहे मान-हानि के केस में अक्षय कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने अक्षय को ट्रायल कोर्ट में निजी उपस्थिति से छूट दे दी है।

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अक्षय को निजी उपस्थिति से छूट देते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अक्षय अपने वक़ीलों के ज़रिए कोर्ट से समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। एक जूता कंपनी द्वारा दायर केस में ट्रायल कोर्ट ने 8 फरवरी को समन जारी करके जॉली एलएलबी 2 के निर्माताओं फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर नरेन कुमार, डायरेक्टर सुभाष कपूर, अन्नू कपूर और अक्षय कुमार को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। अक्षय ने समन के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 

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जूता कंपनी ने जॉली एलएलबी 2 के पहले ट्रेलर में उनके ब्रैंड का नाम ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मान-हानि का मुक़दमा किया था। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि एक डायलॉग में उनके ब्रैंड का नाम जानबूझकर ख़राब मायनों में लिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि ये ब्रैंड सोसाइटी के निचले हिस्से में ही पहना जाता है।

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ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धाराओं 500 (मान-हानि) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध का मामला माना था। 


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