गीता कपूर को मिली जमानत, घायल की हालत खतरे से बाहर
बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर को जमानत मिल गई है। कल वर्सोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गीता ने गुरुवार सुबह करीब 5 बजे अपनी कार से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। हादसा वर्सोवा मेट्रो स्टेशन के पास यारी रोड पर मोहन मेडिकल के
मुंबई। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर को जमानत मिल गई है। कल वर्सोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गीता ने गुरुवार सुबह करीब 5 बजे अपनी कार से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी।
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हादसा वर्सोवा मेट्रो स्टेशन के पास यारी रोड पर मोहन मेडिकल के बाहर हुआ। गीता अपनी एकॉर्ड कार से जा रही थी तभी उन्होंने मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी।
हादसे में घायल हुए व्यक्ति का नाम निसार मोहम्मद सैयद (28) है और वो मेडिकल स्टोर से कुछ दवाईयां लेकर बाहर निकल रहा था, तभी गीता की कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पेशे से इलैक्ट्रीशियन नासिर को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत में सुधार है।
वर्सोवा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, 'कोरियोग्राफर गीता कपूर यारी रोड पर अपने एक दोस्त को छोड़ने के बाद लोखंडवाला में अपने घर जा रही थी। उन्होंने बताया कि वो तेजी से जा रहे एक बाइक सवार से टक्कर से बचने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्होंने नियंत्रण खो दिया और निसार को टक्कर लग गई।'
हादसे के बाद गीता ने अपने दोस्तों को फोन किया और घायल निसार को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया। निसार के सीधे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है लेकिन हालत खतरे से बाहर है।
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निसार की पत्नी फरीदा ने कहा, 'हादसे के बाद गीता कपूर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया लेकिन पुलिस ने हमें स्टेशन आने के लिए नहीं कहा और न ही निसार का बयान दर्ज किया क्योंकि हर कोई कह रहा है कि खुद गीता ने ही निसार को अस्पताल में भर्ती कराया। तो वो जमानत मिलने के बाद निसार से मिलने क्यों नहीं आईं।'
फरीदा ने आगे कहा, 'परिवार में कमाने वाले निसार अकेले व्यक्ति हैं और हादसे में उनके एक पैर में बुरी तरह चोट लगी है। जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे तो बिल कौन देगा।'
गीता कपूर के एक करीबी दोस्त ने कहा, 'हादसे के बाद उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल में पैसे दे दिए थे और वो निसार की सेहत की पूरी जानकारी ले रहे हैं। हमने पीड़ित के परिवार को भरोसा दिलाया है कि हम उनकी पूरी मदद करेंगे।'
पुलिस ने पुष्टि की है कि गीता नशे में नहीं थी। उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं 279 और 338 के तहत मामला दर्ज किया गया लेकिन उन्हें तुरंत ही जमानत भी दे दी गई।