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इंदु सरकार पर रोक की याचिका खारिज़, इस शुक्रवार हो होगी रिलीज़

उधर मधुर भंडारकर ने इस बात पर ख़ुशी जाहिर की है कि सेंसर बोर्ड की पुनरीक्षण समिति ने इंदु सरकार को कुछ कट्स के पास कर दिया है।

By Manoj KhadilkarEdited By: Published: Tue, 25 Jul 2017 01:12 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jul 2017 01:24 PM (IST)
इंदु सरकार पर रोक की याचिका खारिज़, इस शुक्रवार हो होगी रिलीज़

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार की रिलीज़ पर रोक लगाने के लिए एक महिला की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज़ कर दिया है। इस महिला ने ख़ुद को संजय गांधी की बायोलॉजिकल डॉटर बताते हुए फिल्म को लेकर आपत्ति जताई थी।

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न्यायमूर्ति अनूप मोहता और अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने याचिका को खारिज़ करते हुए कहा कि याचि प्रिया पॉल ने कोर्ट के सामने ऐसा कोई केस प्रस्तुत नहीं किया जिससे अदालत इंदु सरकार की रिलीज़ पर रोक लगाने की दिशा में हस्तक्षेप करती। वो भी ऐसे में जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। अदालत ने कहा कि फिल्म के निर्माता ने इस बात का डिस्क्लेमर दे दिया है कि फिल्म की कथावस्तु और किरदार का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और फिल्म की कहानी काल्पनिक है। अदालत ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ने फिल्म में संजय गांधी के चित्रण को लेकर आपत्ति उठाई है लेकिन उनका संजय गांधी के साथ रिश्ता ही सवालों के घेरे में हैं। इंदु सरकार के निर्देशक मधुर भंडारकर के वकील ने भी कहा कि प्रिया पॉल , संजय गांधी के साथ किसी रिश्ते को लेकर कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई हैं। प्रियंका पॉल को इस बात पर आपत्ति रही कि मधुर ने फिल्म में जो 30 प्रतिशत सीन्स वास्तविक बताएं हैं उन्हें पहचान कर फिल्म से हटा दिए जाएं।

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उधर मधुर भंडारकर ने इस बात पर ख़ुशी जाहिर की है कि सेंसर बोर्ड की पुनरीक्षण समिति ने इंदु सरकार को कुछ कट्स के पास कर दिया है। सेंसर ने पहले इस फिल्म में 12 कट्स और दो डिस्क्लेमर लगाने का सुझाव दिया था जिस पर मधुर ने रिविसिंग कमिटी का रुख़ किया।


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