Madhya Pradesh Chunav 2018: हाईकोर्ट पहुंचा सपाक्स की मान्यता का मामला
Madhya Pradesh Chunav 2018 भारत निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई है।
By Hemant UpadhyayEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 10:33 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 10:33 PM (IST)
भोपाल। सपाक्स पार्टी की मान्यता का मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। ललित शास्त्री ने भारत निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। शास्त्री ने आरोप लगाया है कि आयोग ने पार्टी को मान्यता देने से पहले उनकी आपत्ति पर विचार नहीं किया है।
शास्त्री ने पार्टी को मान्यता देने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि सपाक्स संस्था का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना था। अब समानांतर नाम से राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीयन होने से गलत संदेश गया है।
मामले में सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष डॉ. हीरालाल त्रिवेदी का कहना है कि शास्त्री सपाक्स पार्टी के सदस्य कभी नहीं रहे। वे कहते हैं कि शास्त्री किसी के बहकावे में आकर ऐसा कर रहे हैं। जिससे सपाक्स समाज और पार्टी दोनों को नुकसान हो रहा है। वे पहले सपाक्स समाज संस्था में थे, जिससे खुद ही इस्तीफा दे चुके हैं। वे अनारक्षित समाज पार्टी में भी नहीं टिके।
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