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Jharkhand Assembly Election 2019: बकायेदार होने पर उम्मीदवारों को देना होगा शपथपत्र, अखबारों में भी छपेगा

Jharkhand Assembly Election 2019. नामांकन के लिए निर्वाची पदाधिकारी कक्ष में उम्मीदवार सहित अधिकतम चार लोग जाएंगे। 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन ले जा सकेंगे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 08:25 PM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 08:25 PM (IST)
Jharkhand Assembly Election 2019: बकायेदार होने पर उम्मीदवारों को देना होगा शपथपत्र, अखबारों में भी छपेगा
Jharkhand Assembly Election 2019: बकायेदार होने पर उम्मीदवारों को देना होगा शपथपत्र, अखबारों में भी छपेगा

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Assembly Election 2019 - विधानसभा चुनाव में बकाया रखनेवाले उम्मीदवारों को थोड़ी मुश्किल होगी। उन्हें किसी प्रकार का सरकारी बकाया जैसे सरकारी आवास, जलापूर्ति, बिजली, दूरसंचार या परिवहन आदि से संबंधित बकाया लंबित होने पर नामांकन पत्र दाखिल करने के समय शपथपत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देनी होगी। निर्वाची पदाधिकारी उम्मीदवारों के ऊपर इस तरह के बकाया होने की सूचना निर्धारित फॉरमेट में स्थानीय प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएंगे। विधानसभा चुनाव में पहली बार यह व्यवस्था की जाएगी।

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दूसरी तरफ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में उम्मीदवार के अलावा अधिकतम चार लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में उम्मीदवार अधिकतम तीन वाहन ले जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के सख्त निर्देश के साथ नामांकन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

उनके अनुसार सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन के एक दिन पहले निर्वाचन से संबंधित लेन-देन के लिए अलग से बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को इसकी विवरणी नामांकन पत्र दाखिल करने समय निर्वाची पदाधिकारी को लिखित रूप से देनी होगी। आयोग ने बैंकों को उम्मीदवारों का खाता बिना कोई बाधा के तुरंत खोलने का निर्देश दिया है।

अधिकतम चार सेट में दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्र

उम्मीदवार अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जमानत राशि सिर्फ एक बार ही जमा करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार चार सेट से अधिक सेट में नामांकन पत्र दाखिल करता है तो अतिरिक्त नामांकन पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।


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