Jharkhand Assembly Election 2019: प्रत्याशियों को आपराधिक मामलों की देनी होगी जानकारी
Jharkhand Election 2019. उम्मीदवारों को मतदान के दो दिन पहले तक आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। अखबारों और न्यूज चैनलों में तीन बार सूचना प्रसारित करना होगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। विधानसभा चुनाव लडऩेवाले सभी उम्मीदवारों को अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामले की जानकारी अखबारों और इलेक्ट्रानिक चैनलों में तीन दिन में तीन बार अनिवार्य रूप से प्रकाशित-प्रसारित कराना होगा। इसके लिए मतदान से दो दिन पूर्व की समय सीमा तय की गई है। उम्मीदवारों को अपने ऊपर लगे संबंधित धारा का भी जिक्र करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अखबारों में सूचना प्रकाशित करने के लिए न्यूनतम 12 साइज के फॉन्ट भी तय कर दिए हैं।
राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर भी उम्मीदवारों चल रहे मामले तथा जिनमें दोष सिद्ध हो गया है, की जानकारी देनी होगी। साथ ही दलों को इसकी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को भी देनी होगी। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पहली बार यह प्रावधान इसी साल संपन्न लोकसभा चुनाव में भी किया था। अभी तक उम्मीदवारों को सिर्फ नामांकन के वक्त शपथ पत्र में ही इसकी सूचना देनी होती थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में अधिसंख्य उम्मीदवारों ने इस प्रावधान को लागू नहीं किया।
हेलीकॉप्टर के लिए तीन दिन पहले लेनी होगी स्वीकृति
राजनीतिक दलों को हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए तीन दिन पूर्व निर्वाची पदाधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही दल हेलीकाप्टर का इस्तेमाल कर पाएंगे। राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए छपनेवाले प्रिंटिंग मैटेरियल पर प्रिंटर्स और प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा।