कंगना को क्लीनचिट, मतदाता सूची में दो जगह नाम होना कोई अपराध नहीं
कंगना रणौत के दो मतदाता पहचान पत्रों पर निर्वाचन विभाग को कोई आपत्ति नहीं कहा मतदान एक ही जगह से किया जाये।
मंडी, जेएनएन। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत के दो मतदाता पहचान पत्रों पर निर्वाचन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। विभाग का मानना है कि मतदाता सूची में दो जगह नाम हो सकता है, लेकिन मतदान एक ही जगह किया जा सकता है।
कंगना का मतदाता पहचान पत्र 18 साल की आयु में सरकाघाट हलके में बना था। मुंबई में आवास खरीदने के बाद कंगना ने वहां पर वोट बनवा लिया था। इसके बाद पिता अमरजीत सिंह रणौत ने राशनकार्ड से कंगना का नाम कटवा दिया था। निर्वाचन विभाग को किसी व्यक्ति ने कंगना के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने की शिकायत की थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी को शिकायत पत्र प्रेषित
कर उसकी जांच कर रिपोर्ट मांगी थी।
जांच में यह बात सामने आई है कि सरकाघाट के भांबला में कंगना का वोट व मतदाता पहचान पत्र नियमों के तहत बना है। कंगना के मुंबई में वोट बनाने के बाद इसकी रिपोर्ट वहां के निर्वाचन विभाग द्वारा हिमाचल के निर्वाचन विभाग को भेजनी चाहिए थी, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक यहां के निर्वाचन विभाग को नहीं मिली है।
कंगना रणौत के विरुद्ध शिकायत में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। मतदाता सूची में दो जगह नाम होना कोई
अपराध नहीं है। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में मतदाता सूची से किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता है।
-ऋग्वेद ठाकुर, जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी