Delhi Assembly Polls: चुनाव आयोग की सख्ती शुरू, डीटीसी बसों में पिंक टिकट से हटेगी सीएम की फोटो
आचार संहिता के उल्लंघन पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया एकाउंट पर किसी राजनीतिक दल के नेता का फोटो नहीं होना चाहिए।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव आचार संहिता लागू होने व चुनाव आयोग से निगरानी का निर्देश मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने सख्ती शुरू कर दी है। उन्होंने सिविक एजेंसियों व चुनाव खर्च पर निगरानी रखने वाले विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही विभागों की वेबसाइट व सरकारी भवनों से राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का फोटो हटाने का निर्देश दिया है।
चुनाव आचार संहिता लागू, पिंक टिकट से हटेगी मुख्यमंत्री की फोटो
दिल्ली चुनाव कार्यालय के सीईओ डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि विभागों की वेबसाइट पर फोटो होना चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता है। डीटीसी बसों में महिलाओं को दिए जाने वाले पिंक टिकट से भी मुख्यमंत्री (सीएम) का फोटो हटाना होगा। चुनाव के दौरान फोटो युक्त टिकट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
डीटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट मिलता है
डीटीसी बसों व क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट दिया जाता है। हर महिला यात्री को यह टिकट लेना अनिवार्य है। टिकट के पीछे फोटो छपा होता है। सरकारी गाडि़यों के इस्तेमाल पर भी रोग लगा दी गई है। डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि विभागों के सोशल मीडिया एकाउंट पर किसी राजनीतिक दल के नेता का फोटो नहीं होना चाहिए। विभागों को बता दिया गया है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
संपत्तियों से बैनर, पोस्टर हटाने का निर्देश
सीईओ ने तीनों नगर निगम, एनडीएमसी व दिल्ली कैंट बोर्ड, सभी 11 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने निर्देश दिया कि आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे में सरकारी भवन, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्तियों व 72 घंटे में निजी संपत्तियों से भी बैनर व पोस्टर हट जाना चाहिए।
चुनाव खर्च पर रहेगी नजर
सीईओ ने पुलिस, आयकर विभाग, नारकोटिक्स विभाग, जीएसटी, आबकारी विभाग सहित चुनाव खर्च पर निगरानी रखने वाले सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। उन्हें भी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।
राजनीतिक दलों को दी नामांकन प्रक्रिया की जानकारी
राजनीतिक दलों को भी चुनाव आचार संहिता को लेकर सचेत कर दिया गया है। साथ ही उन्हें नामाकंन के दौरान फार्म-26 के साथ शपथ पत्र भरने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।
सिंगल विंडो सुविधा
चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को कई तरह की स्वीकृति की जरूरत होती है। इसके लिए हर जिले के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में व्यवस्था की गई है। पुलिस, फायर सहित सभी विभागों से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र एक ही जगह से मिल सकेगा।
एम-3 मॉडल का ईवीएम
सीईओ का कहना है कि एम-3 मॉडल की ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी। पर्याप्त संख्या में ईवीएम व वीवीपैट मशीन उपलब्ध है जिसका पहले चरण का ट्रायल भी हो चुका है। मतगणना केंद्र भी चिह्नित हो चुके हैं। चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के मुताबिक वहां व्यवस्था की जाएगी।
चुनाव घोषित होने से पहले कार्रवाई
चुनाव में अक्सर शराब वितरित कर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक दल कई बार चुनाव घोषित होने से पहले शराब एकत्रित कर लेते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 15 नवंबर 2019-छह जनवरी 2020 के बीच 291 लीटर देशी-विदेशी शराब के साथ तस्कर दबोचे गए। आबाकारी विभाग ने भी कार्रवाई की है, जिसका आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। छह अवैध हथियार व आठ कारतूस भी पकड़े गए हैं। सीआरपीसी के तहत 48 लोगों के खिलाफ, दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत 2630 लोगों के खिलाफ व आबकारी एक्ट के तहत 226 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।