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Bihar Election 2020: हर नागरिक रख सकता है आचार संहिता पर नजर, सी-विजिल पर करें शिकायत

Bihar Election 2020 आप भी फोटो और वीडियो के माध्यम से आयोग में कर सकेंगे शिकायत। चुनाव आयोग का दावा अापकी शिकायत पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई। आयोग ने बनाया है एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन। जानें कैसे करें सी-विजिल नामक इस एप से शिकायत।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Sat, 03 Oct 2020 10:31 AM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2020 01:08 PM (IST)
Bihar Election 2020:  हर नागरिक रख सकता है आचार संहिता पर नजर, सी-विजिल पर करें शिकायत
बिहार में विधान सभा चुनाव की सांकेतिक तस्‍वीर।

पटना, जेएनएन । Bihar Election 2020:  विधानसभा चुनाव (Assembly Polls)  के दौरान आचार-संहिता के उल्लंघन  (breach of model code of conduct) के मामलों पर प्रशासनिक टीम (administrative team)  तो नजर रख ही रही है, आम लोग भी चुनाव आयोग से सीधे शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग (Election Commission of India )  ने इसके लिए बाजाप्ता एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन (android mobile application) बनाया है। सी-विजिल (C-vigil)  नामक इस एप को आप गूगल प्ले स्टोर(Google play store)  से मोबाइल में डाउनलोड (download in mobile ) कर सकते हैं। इसके जरिए कहीं से किसी भी समय आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दिखने पर सीधे चुनाव आयोग से शिकायत की जा सकेगी।

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ऐसे काम करेगा सी-विजिल :

सी-विजिल एप के माध्यम से फोटो और वीडियो कैप्चर (captured Photo video)  कर आयोग को भेजा जा सकता है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और प्रत्याशियों (Candidates)  द्वारा अवैध व्यय से संबंधित तस्वीरें, वीडियो इस एप के जरिए शिकायत के साक्ष्य के रूप में आयोग तक भेजे जा सकेंगे। एप का प्रयोग करते समय अगर शिकायतकर्ता  अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएगा तब आयोग के अधिकारी संपर्क कर शिकायत से संबंधित विस्तृत विवरणी (details regarding complains)  भी मांग सकते हैं।

शिकायतकर्ता की पहचान रखी जाएगी गुप्त :

सी-विजिल एप के जरिए शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त (Identity will not be revealed)  रखी जाएगी। आयोग का दावा है कि शिकायत मिलने के सौ मिनट के अंदर कार्रवाई (action within 100 minutes)  की जाएगी। एप के जरिए फोटो या दो मिनट तक का वीडियो अपलोड किया जा सकेगा। फोटो या वाडियो अपलोड करने से पहले शिकायतकर्ता को घटना की संक्षिप्त जानकारी देनी होगी। अपलोड के बाद यूजर को एक यूनिक आइडी (Unique ID) मिलेगा, जिसके जरिए वे अपनी शिकायतों को ट्रैक कर सकेंगे। एप पर पहले से रिकॉर्डेड वीडियो या फोटो अपलोड करने की इजाजत नहीं होगी। यह व्यवस्था एप का दुरुपयोग रोकने के लिए की गई है। एप के जरिए रिकार्डेड फोटो या वीडियो फोन गैलरी में सेव (captured pictures and video will not be saved in gallery of your mobile) भी नहीं होंगे। 


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