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Bihar Assembly Election Dates: कोरोना काल में उम्र के अनुसार मिलेगा मतदान का मौका, बुजुर्ग पहले देंगे वाेट

Bihar Assembly Election Dates निर्वाचन आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है। कोरोना काल में मतदान के लिए उम्र के अनुसार मौका दिया जाएगा। बुजुर्ग पहले वाेट देंगे। क्‍या है नई व्‍यवस्‍था जानिए इस खबर में।

By Amit AlokEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 01:18 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 03:17 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की आज होगी घोषणा

पटना, जेएनएन। Bihar Assembly Election 2020: निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार के चुनाव में आयोग ने कई बड़े बदलाव किए हैं। कोरोना के संक्रमण काल में मतदान केंद्रों पर तमाम एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं लगे, इसे ध्‍यान में रखकर चुनाव में उम्र के अनुसार मतदान का समय निर्धारित किया जाएगा। सबसे पहले बुजुर्गों को मतदान का मौका मिलेगा। इसके बाद युवाओं व महिलाओं की बारी आएगी। साथ ही कोरोना संक्रमित वोटरों के लिए अलग मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि दिव्यांग मतदाताओं को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

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उम्र के अनुसार वोटिंग की व्‍यवस्‍था

मतदान केंद्रों पर भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए उम्र के अनुसार वोटिंग की व्‍यवस्‍था की जानी है। इसके लिए टाइमिंग तय किया जाएगा। बुजुर्ग मतदाताओं को सुबह में तो युवाओं को दोपहर से शाम के बीच मतदान का मौका दिया जाएगा।

80 वर्ष से अधिक उम्र वालाें को डाक मतपत्र की सुविधा

बिहार विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। दिव्यांग मतदाताओं को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 60 के तहत आयोग ने यह प्रावधान किया है।

अनावश्‍यक भीड़-भाड़ से बचने की कोशिश 

मतदाता उम्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर पहुंचें, इसके लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इस काम में ग्राम पंचायत स्तर तक अभियान चलेगा। इसके लिए बनाई गई टीम घर-घर लोगों को जागरुक करेगी।

उम्र के अनुसार मतदान का समय निर्धारित होने से मतदान केंद्रों पर अनावश्‍यक भीड़-भाड़ से बचा जा सकेगा।

शारीरिक दूरी का रखना है ध्‍यान, मास्‍क अनिवार्य

मतदान केंद्रों पर शारीरिक दूरी का पूरा ध्‍यान रखा जाएगा। वहां मास्‍क पहन कर जाना अनिवार्य होगा। मतदान के समय मतदाता ईवीएम को नहीं छू सके, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मतदानकर्मी पारदर्शी प्लास्टिक सीट के पीछे रहेंगे। कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए अलग मतदान केंद्र होंगे। वहां मतदानकर्मी पीपीई किट पहनकर रहेंगे।

चुनाव कर्मियों का 30 लाख बीमा लाभ

आयोग ने चुनाव कार्य में जुटे सुरक्षाकर्मियों, मतदान कॢमयों और इवीएम के इंजीनियरों को चुनावी ड्यूटी के दौरान कोविड से होनेवाली मौत पर बड़ी राहत देने का निर्देश दिया है। आयोग ने आदेश दिया है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड से मौत होने पर मतदान कर्मी के परिजन को 30 लाख रुपये दिया जाएगा। इवीएम के लिए बीइएल और इसीआइएल के इंजीनियरों को कोविड संक्रमण होने पर कैशलेश इलाज का इंतजाम होगा।

प्रत्‍याशी करेंगे ऑनलाइन नामांकन

243 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकनपत्र दाखिल करना होगा। इसी तरह चालान भी ऑनलाइन जमा करना होगा।


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