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ताकि ट्रैफिक पुलिस ना करे परेशान

कार से रिलेटेड डॉक्युमेंट्स को अप टु डेट रखना और सेफ ड्राइविंग के रूल्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। चालान कट जाने पर बिना वजह होने वाले समय और रुपये की बर्बादी बचानी हो तो जानें कुशल ड्राइवर बनने के गुण।

By Suchi SinhaEdited By: Published: Mon, 05 Dec 2016 12:39 PM (IST)Updated: Mon, 05 Dec 2016 01:06 PM (IST)
ताकि ट्रैफिक पुलिस ना करे परेशान

कार से रिलेटेड डॉक्युमेंट्स को अप टु डेट रखना और सेफ ड्राइविंग के रूल्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। चालान कट जाने पर बिना वजह होने वाले समय और रुपये की बर्बादी बचानी हो तो जानें कुशल ड्राइवर बनने के गुण।

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खरीदने के बाद ऐसी कई बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। गाड़ी की सर्विस, टायरों में हवा का दबाव, इंटीरियर व बाहरी स$फाई के अलावा एक कार ओनर को मोटर व्हीकल $कानून की जानकारी भी ज़रूर होनी चाहिए। इंश्योरेंस, प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट व कार की आरसी कुछ ऐसे ज़रूरी डॉक्युमेंट्स हैं, जो आपके पास हर समय होने चाहिए वर्ना चेकिंग के दौरान चालान देना पड़ सकता है। पढि़ए इस कॉलम में कुछ ऐसी ही ज़रूरी बातें जिससे बिना किसी परेशानी के आप गाड़ी चला सकें।


पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट
नई कार पर रजिस्ट्रेशन डेट से एक साल तक पीयूसी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक साल बाद हर तीन महीने पर पीयूसी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। पीयूसी सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर, लाइसेंस नंबर प्लेट, जांच की डेट, एक्सपायरी डेट और एमिशन रीडिंग अंकित रहती है। दिल्ली में मोटर व्हीकल ऐक्ट अंडर सेक्शन 190(2) के तहत पहली बार उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना तथा उसके बाद 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम का पालन हो रहा है या नहीं, यह कार्य ट्रैफिक पुलिस सुनिश्चित करती है। हर स्टेट में यह नियम अलग हो सकता है। गाड़ी रजिस्टर करवाने के एक साल बाद यह आपका रूटीन होना चाहिए क्योंकि अगर आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो जुर्माना भरना पड़ सकता है।


इंश्योरेंस पेपर
गाड़ी का इंश्योरेंस न सि$र्फ आपको सुरक्षित करता है बल्कि एक्सीडेंट के दौरान होने वाले नु$कसान की भरपाई करने में भी मदद करता है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना $गैर$कानूनी है और आपके ऊपर मोटर व्हीकल ऐक्ट 1988 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या तीन महीने की $कैद भी हो सकती है। कार का इंश्योरेंस करवाने से आप इस मुश्किल से बच जाएंगे, साथ ही आपकी गाड़ी भी सुरक्षा कवर में आ जाएगी।


यह जानना है ज़रूरीे
मोटर व्हीकल ऐक्ट 1988 में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनका ध्यान रखने पर आप 100 से &00 रुपये तक का जुर्माना देने से बच जाएंगे।
- ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने पास रखें
- खतरनाक तरी$केसे लेन कटिंग से बचें
- वन वे अपोजि़ट डायरेक्शन से न चलें
- ओवरटेकिंग न करें
- सिग्नल तोडऩे से बचें
- फुटपाथ पर गाड़ी न चलाएं
- पैदल यात्रियों के लिए बनी स्टॉप लाइन को पार करके न खड़े हों
- गलत तरीके से पार्किंग न करें
- गलत जगह पर हॉर्न न बजाएं
- नंबर प्लेट ज़रूर लगाएं
- ड्राइव करते समय $फोन का यूज़ न करें ऊपर बताई गईं सभी बातों का पालन करने से आप सेफ ड्राइविंग कर सकेंगे और ट्रैफिक पुलिस से संबंधित किसी भी मुसीबत में फंसने से भी बचेंगे।


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