बृजभूषण शरण सिंह को बरी करने के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं 4 महिला पहलवान, Trial Court के फैसले को दी चुनौती
चार महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न मामले ...और पढ़ें

ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी करने के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं चार पहलवान। फोटो: आर्कावइ
HighLights
चार महिला पहलवानों ने सिंह के बरी होने को दी चुनौती
ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को सूचीबद्ध की
रितिका मिश्रा, नई दिल्ली। भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ चार महिला पहलवानों ने सत्र अदालत का रुख किया है।
पहलवानों ने सह-आरोपित रहे विनोद तोमर के बरी होने को भी चुनौती दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने सोमवार को अपील पर नोटिस जारी किया और मामले को नौ अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
चार महिला पहलवानों ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को मामले में बरी कर दिया गया था।
अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले और उसमें दिए गए आधारों पर सवाल उठाए गए हैं। अब सत्र अदालत में सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जाएगी।
नौ अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने पहलवानों की ओर से दाखिल अपील पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है।
दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया था आरोपपत्र
महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई।
ट्रायल कोर्ट ने तीन अगस्त को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद चार महिला पहलवानों ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी है।
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