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ताहिर हुसैन को हर्निया सर्जरी के लिए मिली राहत, कोर्ट ने 15 दिन में ऑपरेशन का दिया आदेश

Published: Fri, 20 Mar 2026 04:42 PM (IST)Updated: Fri, 20 Mar 2026 05:02 PM (IST)

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ...और पढ़ें

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिल गई है। फाइल फोटो

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिल गई है। फाइल फोटो

HighLights

  1. कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को अंतरिम राहत दी।

  2. राज्य को 15 दिन में हर्निया सर्जरी कराने का निर्देश।

  3. ताहिर हुसैन अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि उनकी हर्निया सर्जरी 15 दिनों के भीतर कस्टडी में ही कराई जाए।

तत्काल ऑपरेशन कराना जरूरी

ताहिर हुसैन ने अदालत में याचिका दायर कर बताया था कि वह इनगुइनल हर्निया से पीड़ित हैं, जिसके लिए सर्जरी जरूरी है। याचिका में कहा गया कि बीमारी अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां तत्काल ऑपरेशन कराना जरूरी हो गया है। 

अदालत को दिए गए आवेदन में यह भी कहा गया कि सर्जरी से पहले मेडिकल जांच और ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक विशेष देखभाल की जरूरत होगी, जिसमें संक्रमण से बचाव, उचित आहार और दैनिक गतिविधियों में सहायता शामिल है। 

जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे ताहिर

ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा था कि वह 20 मार्च से 20 अप्रैल तक इलाज के लिए बाहर रहना चाहते हैं और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वह न तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे। 

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपित की सर्जरी आवश्यक है और राज्य को निर्देश दिया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर जेल कस्टडी में ही उनका इलाज सुनिश्चित किया जाए।

गौरतलब है कि ताहिर हुसैन अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं और इससे पहले उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

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